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उज्जैन

गवाही देने नहीं आने पर सब इंस्पेक्टर पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, गिरफ्तारी वारंट भी जारी

गुरुवार को उज्जैन के महाकाल थाने में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तामिल किया जाएगा…।

उज्जैनNov 19, 2020 / 01:47 pm

Manish Gite

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उज्जैन। महाकाल थाने में हत्या के एक प्रकरण में गवाही देने नहीं आना एक सब इंसपेक्टर को भारी पड़ गया। न्यायालय ने सब इंसपेक्टर के वेतन से एक हजार रुपए जुर्माना वसूलने के आदेश दिए तो कोर्ट में गवाही देने के लिए वारंट जारी कर दिया।

 

विशेष लोक अभियोजक प्रमोद चौबे ने बताया कि महाकाल थाने में हत्या के प्रकरण में सब इंस्पेक्टर इनिम टोपो की गवाही है। वर्ष 2017 से चल रहे प्रकरण में एसआई टोपो द्वारा गवाही देने नहीं आ रहे है। गुरुवार को यह वारंट थाने में तामिल किया जाएगा। यह गिरफ्तारी वारंट जमानती है। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

 

एसआइ टोपों को बुधवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। उन्होंने सुबह 10.30 बजे आने की बात कही लेकिन दोपहर 3.30 बजे तक नहीं आए। इससे पहले की सुनवाई में भी चुनावी ड्यूटी के चलते वह नहीं आए। लोक अभियोजक चौबे ने न्यायालय को बताया कि प्रकरण में सभी प्रमुख गवाही हो चुकी है। महत्वपूर्ण प्रकरण में एसआइ गवाही देने नहीं आने से इसका निराकरण नहीं हो रहा है।

 

इस पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अंजनीनंदन जोशी की कोर्ट ने एसआई टोपो पर एक हजार रुपए का स्थगन व्यय के रूप में जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि शाजापुर एसपी को इस संबंध में पत्र लिखकर आदेशित किया जाए कि वेतन से एक हजार रुपए काटकर ट्रेजरी में जमा करे तथा इसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। वहीं एसआइ टोपो की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जाए।

 

कोर्ट ने एसआई नरेंद्रसिंह परिहार कन्नौद को भी 3 दिसंबर को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए 500 रुपए के जमानती वारंट से तलब करने के आदेश दिए है। मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

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