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उमरिया

गैंगरेप के आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

प्रत्येक पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

उमरियाJan 12, 2019 / 02:50 pm

shubham singh

Gangrape convicts get life imprisonment

Gangrape convicts get life imprisonment

उमरिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश तिवारी ने सामूहिक रूप से फरियादिया के साथ किये गये बलात्कार के आरोपी गण अंतर सिंह गोंड एवं रमई गोंड दोनो निवासी मंगठार गेट नंबर 2 पाली को सत्र प्रकरण क्रमांक 10/2018 में 9 जनवरी को निर्णय सुनाते हुए दोनो आरोपी गणों को आजीवन कारवास एवं प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी दिया गया है। रचना गौतम अपर लोक अभियोजक ने घटना के सबंध में जानकारी अनुसार दोनो आरोपी गणों ने घटना दिनांक 21.11.2017 को मंगठार स्थित गेट नंबर 2 के पास लगभग 11बजे रात ईश्वर दीन के खण्डहर मकान के पास बुलाकर डरा धमा कर उसके कपड़ा उतारकर जबरन दुष्कर्म हमला किया गया। फरियादिया के पति के मृत्यु होने से अपनी नानी के घर मे रहती थी। फरियादिया की नानी ने घटना की रिपोर्ट थाना पाली में अपराध क्रमांक 587/ 2017 पंजीबद्ध हुआ । विवेचक थाना प्रभारी आर के वैश्य ने विवेचना पश्चात न्यायालय मे चालान पेश किया। शहर के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने न्यायालय के इस निर्णय की सराहना की है। लोगों ने कहा कि इस सजा से बाकी लोगों को सबक मिलेगा और वे इस तरह की काम करने से पहले कई बार सोचेंगे।

पुलिस ने 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की है

मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम परासी एवं ग्राम बल्हौड में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए
अवैध रूप से महुआ शराब का विक्रय करते हुए पाये जाने पर दो आरोपियों पर मामला कायम किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपिया रामरति जयसवाल पति राम
निहोर जयसवाल उम्र 49 वर्ष निवासी परासी से पुलिस ने 10 लीटर कच्ची महुआ की देशी
हाथ भट्टी की बनी शराब कीमती 1,000 रुपए की शराब जप्त की है। इसी तरह सन्तोष यादव पिता रासुहावन यादव उम्र 42 वर्ष निवासी बल्हौड़ से पुलिस ने 6 लीटर कच्ची महुआ की हाथ भट्टी की बनी मदिरा शराब कीमती 600 रुपए की शराब जप्त की है। पुलिस ने दोनो ही अरोपियो के विरुद्ध आबकारी अधिनियम. के तहत मामला कायम कर
लिया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।

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