निर्वाचन विभाग की गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के एरियर भुगतान के बकाया होने पर ही नामांकन पत्र निरस्त किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी बांटी जा रही हैं इसी क्रम में मतदान अधिकारी प्रथम और द्वितीय की चर्चा भी आम हो रही है। जहां शिक्षामित्र को प्रथम मतदान अधिकारी बनाया गया है। तो सहायक अध्यापिकाओं को द्वितीय मतदान अधिकारी का ड्यूटी पत्र मिला है। जिला विकास अधिकारी मनीष कुमार के अनुसार ड्यूटी पत्र सभी विभागों को भेज दिए गए हैं और निर्देशित किया गया है कि सभी को समय से ड्यूटी पत्र मिल जाए इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए।