पंचायत चुनाव - सावधान, इन दो स्थानों के बकायेदार हैं तो हो जाएगा पर्चा निरस्त!
निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार बकायेदारों की सूची चस्पा करने के दिए निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
उन्नाव. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद में गहमागहमी बरकरार है। जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद प्रभारी जिलाधिकारी बनाई गई मुख्य विकास अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका लगातार अधीनस्थों को निर्देशित कर रही हैं। निर्वाचन विभाग की गाइड लाइन के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के ऊपर यदि ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत का एरियर भुगतान बाकी है तो उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। प्रभारी जिलाधिकारी ने डीपीआरओ, अपर मुख्य अधिकारी को सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। जिनके ऊपर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का बकाया है। सूची को जिला पंचायत, जिला पंचायती राज विभाग और विकास खंड कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए।
निर्वाचन विभाग की गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के एरियर भुगतान के बकाया होने पर ही नामांकन पत्र निरस्त किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द नहीं होगा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी बांटी जा रही हैं इसी क्रम में मतदान अधिकारी प्रथम और द्वितीय की चर्चा भी आम हो रही है। जहां शिक्षामित्र को प्रथम मतदान अधिकारी बनाया गया है। तो सहायक अध्यापिकाओं को द्वितीय मतदान अधिकारी का ड्यूटी पत्र मिला है। जिला विकास अधिकारी मनीष कुमार के अनुसार ड्यूटी पत्र सभी विभागों को भेज दिए गए हैं और निर्देशित किया गया है कि सभी को समय से ड्यूटी पत्र मिल जाए इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए।
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