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उन्नाव

पुलिस पर पथराव – महिलाओं को मिली जमानत, चिन्हित 6 अपराधियों में से तीन पर इनाम घोषित

पथराव के बाद पुलिस का वीडियो वायरल जिसमें महिलाओं की कर रही पिटाई

उन्नावJun 18, 2021 / 09:27 pm

Narendra Awasthi

पुलिस पर पथराव - महिलाओं को मिली जमानत, चिन्हित 6 अपराधियों में से तीन पर इनाम घोषित

पुलिस पर पथराव – महिलाओं को मिली जमानत, चिन्हित 6 अपराधियों में से तीन पर इनाम घोषित

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

उन्नाव. सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अकरमपुर में पुलिस पर हुए पथराव के बाद तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिनमें से एक वीडियो में पुलिस महिलाओं को लाठी मार रही है। वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इधर ताजा घटनाक्रम में हिरासत में ली गई लगभग 25 महिलाओं को कोर्ट ने जमानत दे दी। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि पथराव की घटना में चिन्हित छह अभियुक्तों की पहचान की गई है। जिनमें से तीन पर 25-25 का इनाम घोषित किया गया है।

सदर कोतवाली की घटना

सदर कोतवाली के मगरवारा चौकी अंतर्गत अकरमपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी फजीहत करा ली। जब पथराव के दौरान पुलिस अपना बचाव करते दिखाई पड़ी थी। जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम लगाए लोगों को खदेड़ दिया लेकिन उसके बाद पुलिस का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें घर में घुसकर महिलाओं पर लाठी बरसा रही है और महिलाएं इधर उधर भाग रही हैं। इधर पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिलाओं को कोर्ट ने जमानत दे दी। लगभग दो दर्जन महिलाओं को जमानत मिली है। जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस प्रशासन गांव में लगातार संपर्क बनाए हैं आज sp व एसपी ने मगरवारा चौकी पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की इस बीच गांव में दहशत बरकरार है बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया

पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने कहा कि जाम के दौरान उपद्रव करने वाले छह अभियुक्तों को चिन्हित किया गया है। जिनमें तीन के ऊपर पच्चीस पच्चीस हजार का इनाम घोषित किया गया है।चंदशेखर पुत्र जगमोहन निवासी देवी खेड़ा थाना सदर कोतवाली, राजकुमार उर्फ रामू पुत्र पंचम निवासी दयाल खेड़ा थाना सदर कोतवाली, दिनेश भारती पुत्र जगरूप निवासी गण देवी खेड़ा थाना सदर कोतवाली शामिल है। सदर कोतवाली में उपद्रवियों के खिलाफ 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम व 143/ 147/ 148/ 149/ 188/ 269/ 270/ 307/ 308/ 325/ 332/ 336/ 341/ 353 आईपीसी की धारा के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है।

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