नशीली दवा तस्करी के दो दोषियों को दस साल कारावास, सप्लायर दोष मुक्त
– एक लाख रुपए का जड़ा जुर्माना भी
– वर्ष 2019 के सदर थाने के प्रकरण में कोर्ट ने सुनाया फैसला
हनुमानगढ़. नशीली दवा तस्करी के मामले में सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुथार ने दो जनों को दोषी करार दिया। दोनों को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एनडीपीएस एक्ट के अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी दोनों जनों को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार तीन मार्च 2019 को सदर थाना पुलिस ने एसकेडी कैम्पस के पास सूरतगढ़ फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार दो जनों को रुकवा कर तलाशी ली। बाइक चालक कुरबान खान पुत्र सरदार खान निवासी वार्ड 17, जंडावाली तथा उसके पीछे बैठे पूर्णलाल पुत्र मंगतराम निवासी वार्ड एक, डबलीवास मौलवी के कब्जे से मिले बैग से पुलिस ने 200 ट्रामाडोल हाइड्रो क्लोराइड पारवोरिनस्पास कैप्सूल तथा 750 ट्रामाडोल हाइड्रो क्लोराइड ट्राओ एसआर कैप्सूल बरामद किए। एनडीपीएस घटक के इन कैप्सूल के परिवहन व भंडारण संबंधी कोई दस्तावेज आरोपियों के पास नहीं मिला। इस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। मामले की जांच गोलूवाला पुलिस ने की। अनुसंधान में सामने आया कि सप्लायर मनोज कुमार पुत्र बनवारीलाल निवासी सहजीपुरा ने पूर्णलाल को उक्त कैप्सूल का बेचान किया था। तस्करी में इस्तेमाल बाइक आरजे 31 एसएल 0308 पालाराम पुत्र सरदाराराम निवासी मेहरवाला की होना पाया गया।
दो को सजा, दो दोष मुक्त
पुलिस ने कुरबान खान, पूर्णलाल व मनोज कुमार तथा पालाराम के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुरबान खान व पूर्णलाल को दोषी करार देकर एनडीपीएस एक्ट में दस साल व ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पांच साल की सजा सुनाई। जबकि आरोपी मनोज कुमार व पालाराम को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया।