पुलिस के मुताबिक विदेशी महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में पनाथुरा निवासी उदयकुमार और उमेश को गिरफ्तार किया था। अदालत ने अब फैसला सुनाया है कि आरोपी उदयकुमार और उमेश सभी आरोपों में दोषी पाए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि दोनों ने महिला को कोवलम के पास पर्यटन स्थलों पर ले जाने का लालच दिया।
पुलिस की जांच में सामने आया था कि उमेश और उदयकुमार टूरिस्ट गाइड बनकर महिला के पास पहुंचे। दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म के इरादे से महिला को बहला फुसलाकर साथ ले गया था। फिर कुछ दूर जाने के बाद धोखे से गांजा भरी बीड़ी पीने को दे दी । इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां उसका शारीरिक शोषण किया गया। जब महिला को होश आया तो अपने कपड़े उतारे देख वह आग बबूला हो गई। जैसे ही उसने वहां से जाने की कोशिश की, युवकों ने अपनी कोहनी महिला की गर्दन पर दबा दी। गला दबने के कारण महिला की मौत हो गई।
मामले के लंबे समय तक चलने से मृतक की बहन और पति दोनों निराश हो गए थे। दोनों पुलिस और कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कई सालों तक केरल में रहे। मुकदमें में तेजी लाने के लिए पिछले साल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसके बाद अब जाकर इस मामले में फैसला लिया गया है।
इस मामले में पुलिस को सबूत जुटाने काफी मशक्कत करनी पड़ी। उस पर मामले में ढील बरतने का भी आरोप लगा, लेकिन अब दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करारा दिया है। इस मामले में 5 दिसंबर को सजा का ऐलान होगा। अब सोमवार को आरोपियों को क्या सजा मिलती है, सबको इसका इंतजार है।