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INCOMETAX ALERT : क्या आप एनआरआई हैं  ? इनकम टैक्स कितना है? क्या आपने रिटर्न भर दिया? जानिए

World News in Hindi : भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Incoemtax Department of india) की ओर से हर इनकम टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना जरूरी किया गया है । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एनआरआई आयकरदाताओं ( NRI Incemtax Payers) के लिए भी इनकम टैक्स गाइडलाइन जारी की है। एनआरआई जानें कि इनकम और इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax Return ) भरने के लिए वे क्या करें?

Mar 31, 2024 / 10:14 pm

M I Zahir

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Latest NRI News in Hindi : भारत के आयकर विभाग की ओर से हर आयकरदाता के लिए आयकर देना जरूरी किया गया है। इसी तरह रिटर्न समय पर फाइल करना भी जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रवासी भारतीय आयकरदाताओं के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। ज्यादातर एनआरआई बिजी रहने के कारण समय पर आयकर भरने से रह जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख तक रिटर्न भरना भूल भी जाते हैं। आपको ई रिटर्न फाइल ( E Rerturn filing) करने की सुविधा भी दी गई है।

NRI की वेतन से आय


आयकर विभाग के अनुसार यदि आप एनआरआई हैं और आपकी सेवाएँ भारत में प्रदान की गई हैं तो वेतन से होने वाली आय को भारत में उत्पन्न माना जाएगा। इसलिए भले ही आप एक एनआरआई हों, यदि आपका वेतन भारत में आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, तो इस पर भारत में उस स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां आप आय प्राप्त कर रहे हैं।
आय भारत में कर योग्य

आयकर विभाग के मुताबिक मान लीजिए कि आपका नियोक्ता भारत सरकार है और आप भारत के नागरिक हैं। उस स्थिति में, यदि आपकी सेवा भारत के बाहर प्रदान की जाती है, तो वेतन से आपकी आय भारत में कर योग्य होगी।
यह आय कर मुक्त
आयकर विभाग के अनुसार राजनयिकों और राजदूतों की आय कर से मुक्त है। उदाहरण के लिए, अजय 3 साल से चीन में एक भारतीय कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अजय को अपने परिवार की जरूरतों का ख्याल रखने और आवास ऋण का भुगतान करने के लिए भारत में वेतन की आवश्यकता थी। हालाँकि, चूँकि भारत में अजय को मिलने वाले वेतन पर भारतीय कानूनों के अनुसार कर लगता था, इसलिए अजय ने इसे चीन में प्राप्त करने का निर्णय लिया।
एनआरआई की गृह संपत्ति से आय


आयकर विभाग के मुताबिक भारत में स्थित संपत्ति से होने वाली आय एक एनआरआई के हाथों कर योग्य है। ऐसी आय की उसी तरीके से गणना की जाएगी, जो एक निवासी के लिए लागू होती है। यह संपत्ति किराये पर दी जा सकती है या खाली पड़ी हो सकती है। एक एनआरआई 30% की मानक कटौती का दावा कर सकता है, संपत्ति कर में कटौती कर सकता है, और गृह ऋण से ब्याज कटौती का लाभ उठा सकता है। एनआरआई को धारा 80सी के तहत मूलधन के पुनर्भुगतान पर कटौती की भी अनुमति है। संपत्ति खरीदने पर भुगतान की गई स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भी धारा 80सी के तहत दावा किया जा सकता है।
गृह संपत्ति से आय व स्लैब दर


आयकर विभाग के अनुसार मुताबिक गृह संपत्ति से होने वाली आय पर लागू स्लैब दरों पर कर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, नंदिनी के पास गोवा में एक घर की संपत्ति है और उसने बैंकॉक में रहते हुए इसे किराए पर दिया है। उसने किराए का भुगतान सीधे बैंकॉक में अपने बैंक खाते में प्राप्त करने की व्यवस्था की है। भारत में स्थित इस घर से नंदिनी की आय भारत में कर योग्य होगी।
एक एनआरआई को किराये का भुगतान


आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार एक किरायेदार जो एनआरआई मालिक को किराया देता है, उसे किराया देते समय 30% टीडीएस काटना याद रखना चाहिए। आय भारत में किसी खाते में या उस देश में एनआरआई के खाते में प्राप्त की जा सकती है जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं। उदाहरण के लिए, मारिया अपने एनआरआई मकान मालिक को 30,000 रुपये का मासिक किराया देती है। मकान मालिक के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से पहले उसे 30% टीडीएस या 9,000 रुपये काटने होंगे। मारिया को एक फॉर्म 15CA भी तैयार करवाना होगा और इसे आयकर विभाग को ऑनलाइन जमा करना होगा। किसी अनिवासी भारतीय को प्रेषण (भुगतान) करने वाले व्यक्ति को फॉर्म 15CA जमा करना होता है। यह फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा। कुछ मामलों में, फॉर्म 15CA को ऑनलाइन अपलोड करने से पहले फॉर्म 15CB में चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। फॉर्म 15CB में, एक सीए आयकर अधिनियम की धारा 195 के अनुसार भुगतान, टीडीएस दर और टीडीएस कटौती, लागू किसी भी डीटीएए (डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट) और प्रेषण की प्रकृति और उद्देश्य के अन्य विवरणों को प्रमाणित करता है।
फॉर्म 15CB की आवश्यकता नहीं

आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार एनआरआई की बात करें तो प्रेषण 5,00,000 रुपये (कुल एक वित्तीय वर्ष में) से अधिक नहीं है। इस मामले में केवल फॉर्म 15CA जमा करना होगा। यदि कम टीडीएस काटना है और धारा 197 के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त करना है, तो एओ के आदेश से कम टीडीएस काटा जाना चाहिए। यदि लेनदेन 28 वस्तुओं को सूचीबद्ध करते हुए आयकर अधिनियम के नियम 37बीबी के अंतर्गत आता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरी सूची यहां देखें और अन्य सभी मामलों में, यदि भारत के बाहर कोई प्रेषण है, तो प्रेषण मांगने वाले व्यक्ति को फॉर्म 15सीबी में सीए का प्रमाणपत्र लेना चाहिए। प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, फॉर्म 15CA सरकार को ऑनलाइन जमा करें।
अन्य स्रोतों से आय


इनकम टैक्स गाइडलाइन के अनुसार प्रवासी भारतीय ध्यान रखें कि भारतीय बैंक खातों में रखी सावधि जमा और बचत खातों से ब्याज आय भारत में कर योग्य है। एनआरई और एफसीएनआर खातों पर ब्याज कर-मुक्त है। एनआरओ खातों पर ब्याज पूरी तरह से कर योग्य है।

व्यापार और पेशे से आय


इनकम टैक्स गाइडलाइन के मुताबिक भारत में नियंत्रित या स्थापित व्यवसाय से एनआरआई की ओर से अर्जित कोई भी आय एनआरआई के लिए कर योग्य है।

पूंजीगत लाभ से आय
आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार भारत में स्थित पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण पर कोई भी पूंजीगत लाभ भारत में कर योग्य होगा। भारतीय शेयरों, प्रतिभूतियों में निवेश पर पूंजीगत लाभ भी भारत में कर योग्य होगा। यदि आप एक गृह संपत्ति बेचते हैं और आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होता है, तो खरीदार 20% टीडीएस काटेगा। हालाँकि, आप धारा 54 के अनुसार गृह संपत्ति में निवेश करके या धारा 54ईसी के अनुसार पूंजीगत लाभ बांड में निवेश करके पूंजीगत लाभ छूट का दावा कर सकते हैं।
निवेश आय से संबंधित विशेष प्रावधान

आयकर विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक जब एनआरआई कुछ भारतीय संपत्तियों में निवेश करते हैं, तो उन्हें अर्जित आय पर 20% कर लगता है। यदि विशेष निवेश आय वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरआई की एकमात्र आय है और टीडीएस काटा गया है, तो ऐसे एनआरआई को आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
विशेष उपचार के योग्य निवेश


आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार विदेशी मुद्रा में अर्जित निम्नलिखित भारतीय संपत्तियों से प्राप्त आय,किसी सार्वजनिक या निजी भारतीय कंपनी में शेयर, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर (निजी नहीं) बैंकों और सार्वजनिक कंपनियों के पास जमा केंद्र सरकार की कोई भी सुरक्षा आधिकारिक राजपत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट केंद्र सरकार की अन्य संपत्तियाँ। निवेश आय की गणना करते समय धारा 80 के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं है।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से संबंधित विशेष प्रावधान


आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार इन विदेशी परिसंपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए, इंडेक्सेशन का कोई लाभ नहीं है और धारा 80 के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं है, लेकिन आप धारा 115एफ के तहत लाभ पर छूट का लाभ उठा सकते हैं जब लाभ को वापस निवेश किया जाता है:
एक भारतीय कंपनी के शेयर

आयकर विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एक भारतीय सार्वजनिक कंपनी के डिबेंचर बैंकों और भारतीय सार्वजनिक कंपनियों में जमा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, एनएससी VI और VII अंक, इस मामले में, यदि नई परिसंपत्ति की लागत शुद्ध प्रतिफल से कम है, तो पूंजीगत लाभ को आनुपातिक रूप से छूट दी जाती है। याद रखें, यदि खरीदी गई नई संपत्ति 3 साल के भीतर हस्तांतरित या बेची जाती है, तो छूट वाला लाभ बिक्री/स्थानांतरण के वर्ष में आय में जोड़ा जाएगा।

एनआरआई के लिए कब उपयोगी!
बहरहाल ये सभी लाभ एनआरआई के लिए तब भी उपलब्ध हो सकते हैं जब वे निवासी बन जाते हैं – जब तक कि ऐसी संपत्ति को धन में परिवर्तित नहीं किया जाता है और एनआरआई द्वारा मूल्यांकन अधिकारी को विशेष प्रावधानों को लागू करने के लिए एक घोषणा प्रस्तुत करने पर। एनआरआई इन विशेष प्रावधानों से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है, और उस स्थिति में, आय (निवेश आय और एलटीसीजी) पर आयकर अधिनियम के नियमित प्रावधानों के तहत कर लगाया जाएगा।

धारा 80सी के तहत कटौती

आयकर विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक धारा 80 के तहत अधिकतर कटौतियाँ एनआरआई को भी उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, किसी व्यक्ति की सकल कुल आय से धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति है।
एनआरआई को स्वीकार्य कटौती

जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान: पॉलिसी एनआरआई के नाम पर या उनके पति/पत्नी या किसी बच्चे के नाम पर होनी चाहिए (बच्चा आश्रित/स्वतंत्र, नाबालिग/बालिग, या विवाहित/अविवाहित हो सकता है)। प्रीमियम बीमा राशि के 10% से कम होना चाहिए।
बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान: किन्हीं दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए भारत के भीतर स्थित किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान को दी जाने वाली ट्यूशन फीस (प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी के लिए भुगतान सहित)।
गृह संपत्ति खरीदने के लिए ऋण पर मूलधन का भुगतान: आवासीय गृह संपत्ति खरीदने या निर्माण के लिए लिए गए ऋण को चुकाने के लिए कटौती की अनुमति है। ऐसी संपत्ति को एनआरआई को हस्तांतरित करने के लिए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्चों के लिए भी कटौती की अनुमति है।
यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप): यूलिप को धारा 80सी के तहत कटौती के लिए जीवन बीमा कवर के साथ बेचा जाता है। इसमें एलआईसी म्यूचुअल फंड की यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना में योगदान शामिल है, उदाहरण के लिए। धनरक्षा 1989 और यूटीआई की अन्य यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाओं में योगदान।
ईएलएसएस में निवेश: ईएलएसएस हाल के वर्षों में सबसे पसंदीदा विकल्प रहा है क्योंकि यह आपको धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा करने की अनुमति देता है, यह करदाताओं को ईईई (छूट-छूट-छूट) लाभ प्रदान करता है और साथ ही प्रदान करता है। कमाई का एक उत्कृष्ट अवसर है, क्योंकि ये फंड मुख्य रूप से इक्विटी बाजार में विविध तरीके से निवेश करते हैं।

अन्य स्वीकार्य कटौतियाँ

आयकर विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एक एनआरआई धारा 80 सी के तहत जिस कटौती का दावा कर सकता है, उसके अलावा, वे आयकर कानूनों के तहत विभिन्न अन्य कटौती का दावा करने के भी पात्र हैं, जिनकी चर्चा यहां की गई है:
एनआरआई के लिए गृह संपत्ति आय से कटौती

आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार एनआरआई किसी निवासी के लिए उपलब्ध सभी कटौतियों का दावा कर सकते हैं, जिसमें भारत में खरीदी गई गृह संपत्ति के लिए घर की संपत्ति से आय से माता-पिता की बीमा कटौती भी शामिल है। भुगतान किए गए संपत्ति कर और गृह ऋण पर ब्याज पर कटौती की भी अनुमति है। आप यहां गृह संपत्ति आय के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।
धारा 80डी के तहत कटौती

आयकर विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एनआरआई को स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती का दावा करने की अनुमति है। स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के बीमा के मामले में यह कटौती 25,000 रुपये तक उपलब्ध है। इसके अलावा, एक एनआरआई माता-पिता (पिता या माता या दोनों) के बीमा के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा भी कर सकता है।
बीमा प्रीमियम का भुगतान


आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार यदि निवासी वरिष्ठ नागरिकों (स्वयं, परिवार और माता-पिता) के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो कटौती की सीमा 50,000 रुपये तक निर्धारित की गई है। इसलिए, वरिष्ठ नागरिक एनआरआई के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम का दावा धारा 80डी के तहत नहीं किया जा सकता है।

कटौती भी उपलब्ध


आयकर विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक मौजूदा स्वीकृत सीमा के भीतर, निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 रुपये तक की कटौती भी उपलब्ध है। इसके अलावा, निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए गए 50,000 रुपये तक के चिकित्सा व्यय का भी धारा 80डी की मौजूदा सीमा के भीतर दावा किया जा सकता है। हालाँकि, जिस व्यक्ति पर चिकित्सा व्यय किया गया है, उसे किसी भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं किया जाना चाहिए।

धारा 80ई के तहत कटौती


आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार इस धारा के तहत, एनआरआई शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह ऋण एनआरआई, एनआरआई के पति/पत्नी, बच्चों या किसी छात्र, जिसके लिए एनआरआई कानूनी अभिभावक है, की उच्च शिक्षा के लिए लिया गया हो सकता है। इस धारा के तहत कटौती के रूप में दावा की जा सकने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है। कटौती अधिकतम आठ वर्षों तक या ब्याज का भुगतान होने तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध है। ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान पर कटौती उपलब्ध नहीं है।
धारा 80जी के तहत कटौती


आयकर विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एनआरआई को धारा 80जी के तहत सामाजिक कार्यों के लिए दान पर कटौती का दावा करने की अनुमति है। यहां वे सभी दान हैं जिन पर एनआरआई धारा 80जी के तहत दावा कर सकते हैं।
धारा 80TTA के तहत कटौती


आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अनिवासी भारतीय निवासी भारतीयों की तरह बचत बैंक खातों पर ब्याज से होने वाली आय पर अधिकतम 10,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। किसी बैंक, सहकारी समिति या डाकघर में बचत खातों (सावधि जमा नहीं) में जमा पर इसकी अनुमति है और यह वित्त वर्ष 2012-13 से उपलब्ध है।
एनआरआई को कटौती की अनुमति नहीं

धारा 80सी के तहत कुछ निवेश:
पीपीएफ में निवेश की अनुमति नहीं है (एनआरआई को नए पीपीएफ खाते खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, निवासी रहते हुए खोले गए पीपीएफ खातों को बनाए रखने की अनुमति है)।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में निवेश।
डाकघर की 5 वर्षीय जमा योजना।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)।

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