आदिवासी महिला ने भारतीय दंड संहिता आैर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराआें के तहत सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दी है। महिला का आरोप है कि 24 नवंबर 2007 को गुवाहाटी के बेलटोला में अखिल असम आदिवासी छात्रसंघ के आंदोलन के दौरान ली गर्इ तस्वीर को बिना ब्लर किए योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया था। साथ ही महिला ने सांसद राम प्रसाद सरमा के खिलाफ भी तस्वीर को सोशल मीडिया पेज पर साझा करने को लेकर मामला दर्ज कराया है।
हम आपको बता दें कि ये कोर्इ पहला मामला नहीं है जब योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगे हों आैर मामला कोर्ट तक पहुंचा हो। इससे पहले योगी आदित्यनाथ पर धर्म, जाति, जन्म स्थान के साथ भाषा आदि के आधार पर समूहों के बीच सदभाव बिगाड़ने के मामले दर्ज हो चुके हैं। उनके खिलाफ आर्इपीसी की धारा 153ए, 506, 307, 149, 336, 149 आैर 504 के तहत भी मामले दर्ज हुए हैं।