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‘नेशनल हेराल्ड मामले में पेशी से छूट कांग्रेस की बड़ी जीत’

कांग्रेस ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला उसके लिये कोई झटका नहीं है बल्कि शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के निष्कर्षों को अमान्य कर दिया है। 
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कोटा

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Deepak Mishra

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Updated: 12 Feb 2016, 9:04 PM IST

कांग्रेस ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला उसके लिये कोई झटका नहीं है बल्कि शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के निष्कर्षों को अमान्य कर दिया है।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब कांग्रेस वे सभी दलीलें निचली अदालत में आरोप निर्धारित किए जाने के दौरान फिर से दोहरा सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की यह बड़ी जीत है कि उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी तथा अन्य नेताओं को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों पर रोक लगाने से शुक्रवार को इंकार कर दिया हालांकि इन लोगों को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस अदालत में 20 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है।