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अगार मालवा

स्कूल के खेल मैदान में लगता है हाट-बाजार, जल्द बदलेंगे हालात

हालातों पर आंसू बहा रहे शहर के बीचोंबीच स्थित मिडिल स्कूल ग्राउंड के हालात सुधरने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अगार मालवाMar 02, 2019 / 12:16 pm

Lalit Saxena

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आगर-मालवा. अपने हालातों पर आंसू बहा रहे शहर के बीचोंबीच स्थित मिडिल स्कूल ग्राउंड के हालात सुधरने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के इस खेल मैदान को हाट बाजार बना देने के संबंध में सामाजिक संस्था साईं परिवार द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 7 दिनों में खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के आदेश जारी किए है। अब नगर पालिका को 7 दिनों में खेल मैदान से अतिक्रमण हटाना होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीवाल निर्माण कराए जाने के आदेश भी शिक्षा विभाग को दिए है।

हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
सामाजिक संस्था साईं परिवार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया था कि मिडिल स्कूल ग्राउंड पर खेल गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। किसी जमाने में यहां बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट व अन्य खेल खेला करते थे। नगर पालिका आगर ने कुछ वर्ष पूर्व इस मैदान पर रविवारीय हाट बाजार लगाने व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति देना आरंभ कर दी। इसके कारण खेल मैदान का स्वरूप ही बदल गया। इस संबंध में साईं परिवार ने कलेक्टर को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।

अतिक्रमण मुक्त कराने और एकबार फिर खेल गतिविधियां शुरू

गुरुवार को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस विरेन्दर सिंह की युगल पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खेल मैदान को तुरंत अतिक्रमण मुक्त कराने और एकबार फिर खेल गतिविधियां शुरू करने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि शिक्षा विभाग इस मैदान के चारों तरफ बाउंड्रीवाल का निर्माण करवाए व जिला प्रशासन निर्णय का पालन कर 1 माह में पालन प्रतिवेदन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करें।

साईं परिवार ने भी सौंपा ज्ञापन
साईं परिवार ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शुक्रवार को कलेक्टर के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत कर कहा कि मिडिल स्कूल ग्राउंड खेल मैदान में फुटकर व्यवसाय करने वाले हाथ ठेला व्यावसाइयों के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए। स्कूल ग्राउंड को खेल मैदान ही रखने के विषयक में हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में साईं परिवार द्वारा दायर जनहित याचिका में अहम निर्णय सुनाते हुए नगर पालिका परिषद आगर को आदेशित कर 7 दिवस में मैदान खाली करने के आदेश दिए हैं। स्कूल ग्राउंड में फूटकर व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयों को उपर्युक्त व स्थाई स्थल प्रदान किया जाए।

धरोहर के रूप में मिला था शहर को यह मैदान
अंग्रेजी शासनकाल के समय सन् 1892 में एग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल के नाम से स्थापित इस विद्यालय में वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालय संचालित होता है। इसके परिसर में ही शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय धोबी गली तथा कन्या प्राथमिक विद्यालय हाटपुरा भी है। ऐसी दशा में हजारों छात्र-छात्राओं के लिए यह स्थान एक मात्र खेल मैदान है एवं इन स्कूलों के जो बच्चें इस मैदान में खेलते थे। मैदान परिसर में किसी जमाने में एक पानी की टंकी, जालीदार कुआं एवं एक मंच हुआ करता था परन्तु लोगों ने इन्हें नष्ट कर दिया।

अनदेखी से हाट बाजार में तब्दील खेल मैदान
नगर के मध्य स्थित अपना एक समृद्ध और गौरवशाली अतित रखने वाले बालक माध्यमिक विद्यालय आगर शहर का खेल मैदान (मिडिल स्कूल ग्राउंड) किसी जमाने में शहरी बच्चों के खेलने का एक मात्र स्थान हुआ करता था लेकिन सतत् प्रशासनिक अनदेखी का शिकार हो चुका यह खेल मैदान सार्वजनिक मार्ग तथा हाट बाजार के रूप में तब्दील हो चुका है। समय के साथ-साथ मैदान के चारों ओर बनी बाउंड्रीवाल को तथाकथित लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से समाप्ति की कगार पर पहुंचा दिया गया। इस खेल मैदान के पास ही शासकीय उत्कृष्ट कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय संचालित होता है। इसमें प्रतिदिन एक हजार बालिकाएं अध्ययन करने के लिए आती-जाती है। ऐसी दशा में खेल मैदान में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले शरारती एवं आवारा किस्म के तत्वों को छात्राओं पर टिप्पणी करते हुए देखा जाता है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद अब खेल मैदान के हालात सुधरने के आसार बन रहे है।

मिडिल स्कूल ग्राउंड के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। समय सीमा में ग्राउंड को रिक्त कर दिया जाएगा। वहां व्यवसाय कर रहे ठेला संचालकों के व्यवसाय के संबंध में उच्च अधिकारियों व परिषद के सदस्यों से चर्चा कर उनको भी उचित स्थान मुहैया कराया जाएगा।
– सीएस जाट, सीएमओ नपा आगर

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