शहर के सभी पशुओं का होगा पहचानपत्र!
पशुपालकों को अगले बीस दिन में रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे अंतिम तिथि ३० सितम्बर
अहमदाबाद. शहर के पशुपालकों को अगले बीस दिन में अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह पंजीयन पशुपालकों के मूल दस्तावेजों के आधार पर किया जा सकेगा। इसके तहत हरेक पशुओं का पहचानपत्र होगा। इसके लिए अंतिम तिथि ३० सितम्बर है।
गुजरात हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अन्तर्गत शहर के पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मनपा प्रशासन के अनुसार पशुपालकों को निर्धारित दस्तावेज पेश करने होंगे। इसके लिए अहमदाबाद के सिविक सेंटरों में आवेदन किया जा सकेगा। दस्तावेजों में पशुपालक के आधार कार्ड, मतदानपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का उपयोग हो सकेगा। पहचानपत्र की शुल्क (प्रतिपशु) दो सौ रुपए निर्धारित की गई है। मनपा प्रशासन के अनुसार अगामी ३० सितम्बर तक शहर के सभी पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मनपा की ओर से दिए जाने वाला पहचानपत्र पशुओं के ऊपर लगाया जाएगा। ताकि उसकी पहचान हो सके। पहचानपत्र को संभालने की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी।
दुधारू पशुओं के लिए अलग लायसेंस
दूसरी ओर मनपा ने शहर में दुधारू पशुओं के लिए अलग से लायसेंस का प्रावधान किया है। ऐसे पशुओं में किसी तरह के रोग होने पर मनपा के संक्रमण रोग विभाग को सूचित करना होगा।
रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर होगी कार्रवाई
आगामी बीस दिनों में पशुपालकों को अपने पशुधन के पहचानपत्र बनवाने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित समय में पहचानपत्र नहीं लिए गए तो उचित कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा आवारा घूमते हुए पशुओं का रजिस्ट्रेशन होगा तो ही छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि मनपा ने पकड़े गए पशुओं को छोडऩे के लिए जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर २०० फीसदी कर दी गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से महानगरपालिका की ओर से शहर में आवारा पशुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यातायात की समस्या को हल करने के तहत पिछले दिनों बड़ी संख्या में सड़कों पर घूमते पशुओं को पकड़ा गया है। इन्हें छोडऩे की एवज में शुल्क की राशि भी दो सौ फीसदी तक बढ़ा दी गई है।
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