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अहमदाबाद

Ahmedbad: साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Gujarat High Court , rejects, PIL, Sabarmati ashram redevelopment plan

अहमदाबादSep 08, 2022 / 10:25 pm

Uday Kumar Patel

Ahmedbad: साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Ahmedbad: साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Gujarat High Court rejects PIL against Sabarmati ashram redevelopment plan

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। 1200 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार व न्यायाधीश ए जे शास्त्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के निर्णय को बहाली दी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को मान्य रखा जिसमें यह कहा गया कि यह प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के विचारों व आदर्शों को बढ़ावा देगा जो समाज व मानवता के हित में होगा। यह सभी वर्गों के लोगों के सीखने का स्थल होगा।
खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में यह बताया है कि आश्रम व अन्य संबंधित संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले वर्तमान ट्रस्टियों से विचार विमर्श करने के बाद इस प्रोजेक्ट को आरंभ किया गया है। यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। साबरमती आश्रम के 5 एकड़ के कैम्पस को बढ़ाकर 55 एकड़ में पुनर्विकास की योजना है।
तुषार गांधी ने दायर याचिका में यह दलील दी थी कि महात्मा गांधी की इच्छा के विपरीत होगा और साथ ही यह व्यावसायिक पर्यटन आकर्षण के रूप में तब्दील हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा था कि राज्य सरकार को पुनर्विकास योजना में ज्यादा गांधीवादी और गांधीवादी क्रियाकलापों से जुड़े लोगों को शामिल करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने 5 मार्च 2021 के प्रस्ताव को खारिज करने की गुहार लगाई थी जिसमें ्प्रोजेक्ट को लेकर एक्जीक्युटिव कांउसिल के कार्यप्रणाली की बात कही गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार ने सभी ट्रस्टों की मंजूरी व सहयोग के बाद इस प्रोजेक्ट को आरंभ किया। इन ट्रस्टों में साबरमती आश्रम संरक्षण व स्मारक ट्र्स्ट, खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट, साबरमती आश्रम गौशाला ट्रस्ट और हरिजन सेवक संघ शामिल हैं।
खंडपीठ के मुताबिक राज्य सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि गवर्निंग काउंसिल में इन सभी ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील पर भी संतोष व्यक्त किया जिसमें कहा गया कि इस संबंध में गांधी जी की ओर से स्थापित गुजरात विद्यापीठ के शोध कार्य के आधार पर प्रोजेक्ट की अवधारणा तैयार की गई। खंडपीठ ने यह कहा कि वे आशा करते हैं कि राज्य सरकार का आश्वासन पूरी तरह फलीभूत होगा बल्कि इसे सही दिशा में अमल किया जाएगा जिससे गांधीजी के विचार दुनियाभर में फैले।
गत वर्ष भी खारिज की गई थी याचिका

गत वर्ष नवम्बर महीने में भी गुजरात हाईकोर्ट ने तुषार गांधी की यह याचिका खारिज कर दी थी। तब राज्य सरकार ने कहा था कि आश्रम का मुख्य क्षेत्र में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वापस गुजरात हाईकोर्ट के सुपुर्द किया था।

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