हार्दिक के उपवास स्थल पर धारा 144 लगाना उचित : राज्य सरकार
-पास की याचिका का किया विरोध
हार्दिक के उपवास स्थल पर धारा 144 लगाना उचित : राज्य सरकार
अहमदाबाद. राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय को बताया है कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर उपवास स्थल पर धारा 144 लगाना उचित है।
हार्दिक के उपवास स्थल पर लोगों को जाने से रोकने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) की याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार की ओर हलफनामा पेश किया गया। इस हलफनामे में यह कहा ]गया कि यह अधिसूचना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मनमाना या विरोधाभासी नहीं है। गत 28 अगस्त की अधिसूचना अहमदाबाद के ग्रीनवुड इलाके, निकोल के साथ-साथ कई जगहों पर अनिच्छनीय घटना नहीं घटने देने को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने और एहतियान ध्यान में रखकर जारी की गई है।
सोला थाने के निरीक्षक गुरप्रीत सिंह श्यान की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि राज्य के अहमदाबाद व सूरत इलाके में पहले भी कानून व व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ चुकी है। इसमें 15 जनों की मौत हो चुकी है और 537 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही इसमें 44.5 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जारी अधिसूचना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मनमाना या विरोधाभासी नहीं है और साथ ही इसके तहत अधिकारों का इस्तेमाल करना गैरइरादापूर्ण नहीं है।
यह अधिसूचना हार्दिक से मिलने वाले लोगों से मिलने वालो से किसी भी तरह बचने के लिए नहीं है। साथ ही इस अधिसूचना के साथ-साथ गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 37 (3) को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता।
राज्य सरकार ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह अधिसूचना लोगों की शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे से रोकने के लिए है। यह लोगों के हित के लिए जारी की गई है। इस धारा का इस्तेमाल संभावित खतरे और किसी तरह की गड़बड़ी के मामलों में किया जाता है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को रखी गई है।
इससे पहले भी राज्य सरकार ने कहा था कि हार्दिक के उपवास स्थल पर किसी का प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ विनियमित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि हार्दिक पटेल गत 25 अगस्त से पाटीदारों को ओबीसी में आरक्षण दिलाने और राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने की मांग के साथ अहमदाबाद शहर के पास ग्रीनवुड रिसोर्ट स्थित अपने घर पर उपवास पर बैठै हैं। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) की ओर से मूल याचिका में अहमदाबाद शहर के सेक्टर-1 के संयुक्त पुलिस आयुक्त के उपवास स्थल पर किसी को प्रवेश नहीं देने के आदेश और धारा 144 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
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