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अहमदाबाद

सिलवासा जिले में धारा 144 लागू

कोरोना संक्रमण को ध्यान में रख किया निर्णय
 

अहमदाबादOct 16, 2020 / 12:32 am

Gyan Prakash Sharma

सिलवासा जिले में धारा 144 लागू

सिलवासा जिले में धारा 144 लागू

सिलवासा. निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान अब राजनीतिक दल सभा, रैली, भीड़ आदि के आयोजन नहीं कर सकेंगे। आदेश में बताया कि कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर परिधि में सिर्फ उम्मदवारों को अनुमति दी गई है। कलेक्ट्रेट के दोनों ओर सड़क पर बेरीकेट्स लगाकर बंद कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार चुनाव प्रचार पहले की भांति शोरगुल वाला नहीं रहेगा। बड़ी सभा व शोर-शराबे वाला चुनाव प्रचार को अनुमति नहीं है। बहरहाल, पार्टियों के क्षेत्रीय प्रभारी व कार्यकर्ता अपनी-अपनी सीटों के लिए सशक्त प्रत्याशी की खोज में लगे हैं।
हथियार जमा करने के आदेश

निकाय चुनावों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी संदीप कुमार सिंह ने लाइसेंसधारियों को संबंधित थाने में हथियार जमा करने के आदेश जारी किए हैं। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) की निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी लाइसेंसधारी शस्त्र व गोला बारूद आदि एक सप्ताह के अंदर जमा करा दें। चुनाव संपन्न होने की तारीख 12 नवम्बर तक यह शस्त्र पुलिस कस्टडी मेें रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
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