एमनेस्टी योजना के तहत अब तक 51 ऋ णियों के 30 लाख के ऋ ण माफ कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने ऋ ण माफ ी के प्रमाण पत्र वितरित किए अजमेर. अल्पसंख्यक मामलात वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने अजमेर में अल्पसंख्यक समुदायों के ऋ णियों को मुख्यमंत्री आम ऋ ण माफ ी योजना ,एमनेस्टी के तहत ऋ ण माफ ी के प्रमाण पत्र वितरित किए। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग शिद्दत से काम कर रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के उत्थान के लिए विभाग ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के तहत कारोबारी एवं शिक्षा ऋ ण दिए गए थे। आम ऋण माफी में एमनेस्टी योजना के तहत 31 मार्च 2014 तक स्वीकृत एंव वितरित ऋ ण शामिल होंगे। अल्पसंख्यक समुदायों के ऋ णी तीन चरणों में योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत 30 नवम्बर 2021 तक प्रथम चरण में कुल वितरित मूल राशि का 20 प्रतिशत जमा कराना होगा। माह फरवरी तक द्वितीय चरण में 30 प्रतिशत एवं 31 मार्च 2021तक तृतीय चरण में 40 प्रतिशत राशि जमा कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें शेष मूलधनए समस्त बकाया ब्याज एवं समस्त बकाया दंडनीय ब्याज की माफी शामिल हैं। अजमेर में एमनेस्टी योजना के 188 ऋ णी पात्र हैं। इनमें से अब तक 51 ऋ णियों ने प्रथम चरण में निर्धारित राशि जमा कराकर 30 लाख रुपए का लाभ प्राप्त किया है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को एमनेस्टी योजना के तहत पात्र ऋ णियों को लाभान्वित करने के लिए प्रचार प्रसार करने की जरूरत बताते हुए इसके तहत प्रथम चरण में ही समस्त पात्र ऋ णियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
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