CBSE: 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीयन जल्द
बैठक में एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बालवाहिनी के संचालन से जुड़े विभागों, बस, वैन, ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थाओं को बालवाहिनी के नियमों को पूरा करना होगा। बालवाहिनी वाहनों के फिटनेस के दस्तावेज अनिवार्य है।वाहन संचालन में चालक, कंडक्टर या सहायक निर्धारित वर्दी में हो। वाहन चालक का लाइसेंस कम से कम 5 वर्ष पुराना परिवहन श्रेणी का होना चाहिए। वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशमन यंत्र अवश्य रखा जाए। बैठक में पुलिस, परिवहन, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, शिक्षा, चिकित्सा विभाग व बस, वैन व ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे।