भूतपूर्व सैनिक, एक्साइज, सहकारिता और खाद्य विभाग के योग्यताधारी कार्मिकों को आरएएस 2018 के साक्षात्कार में शामिल नहीं के विरुद्ध अमित शर्मा और अन्य ने याचिका लगाई। इनका कहना था कि भूतपूर्व सैनिक व डीसी कैटेगरी में अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। योग्यताधारकों को साक्षात्कार से एलिमिनेट (दूर रखना) किया रखा गया है। इस पर जस्टिस एस.पी.शर्मा ने साक्षात्कार पर 10 दिसंबर तक रोक लगाने के आदेश जारी किए। आयोग के अधिवक्ता एम.एफ.बेग ने बताया कि 10 दिसंबर तक साक्षात्कार पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी।
आरएएस भर्ती-2018 में लगातार अड़चनें कायम है। राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने पिछले साल अप्रेल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार पिछले साल 25 और 26 जून 2019 को आरएएस मुख्य परीक्षा कराई गई थी। इसके बाद सुरज्ञान सिंह और अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को लेकर याचिकाएं लगाई। इसका निस्तारण 30 जून 2020 को हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 9 जुलाई 2020 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया।
साल 2016 की आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती में भी अड़चनें आई थीं। प्री. परीक्षा स्तर पर 15 गुणा से अधिक सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से बाहर रखने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी तक पहुंचा था। बाद में सरकार और अदालत के आदेश पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिलीं। साल 2018 की आरएएस भर्ती भी विज्ञापन से लेकर मुख्य परीक्षा परिणाम-साक्षात्कार के कार्यक्रम तक ढाई साल पूरे कर चुकी है।
-11 अप्रेल 2018 को विज्ञापन जारी कर 1017 पदों के लिए मांगे आवेदन
(राज्य सेवा के 405 और अधीनस्थ सेवा के लिए 575 सहित टीएसपी के 37 पद)
-एमबीसी के 34 पद बढऩे पर पद हुए 1051
-3 लाख 67 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी 5 अगस्त को बैठे थे प्रारंभिक परीक्षा में
-23 अक्टूबर 2018 को घोषित किया गया था प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम
-25-26 जून 2019 को आयोजित मुख्य परीक्षा में बैठे 22 हजार 984 अभ्यर्थी
-9 जुलाई को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ।
2010 अभ्यर्थियों को किया साक्षात्कार के लिए उत्तीर्ण
– 5 अगस्त 2020 को कार्मिक विभगा ने राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) के 18 पदों को को राज्य सेवा में शामिल किया।
(अब राज्य सेवा में 437 और अधीनस्थ सेवा के 577 पद)