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अजमेर

सावर को हटाया, केकड़ी की खुलेगी लॉटरी

ajmer news : पंचायत राज चुनाव के लिए तय किए आरक्षण लॉटरी कार्यक्रम में से जिला प्रशासन ने चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के गृह क्षेत्र सावर पंचायत समिति को बाहर कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लॉटरी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब सावर के स्थान पर केवल केकड़ी पंचायत समिति के लिए आरक्षण तय किया जाएगा।

अजमेरDec 14, 2019 / 11:14 pm

युगलेश कुमार शर्मा

सावर को हटाया, केकड़ी की खुलेगी लॉटरी

सावर को हटाया, केकड़ी की खुलेगी लॉटरी

अजमेर. पंचायत राज चुनाव (panchayat election) के लिए जिला प्रशासन की ओर से तय किए गए आरक्षण लॉटरी कार्यक्रम में से सावर (savar) पंचायत समिति को हटा दिया गया है। अब 19 दिसम्बर को केकड़ी (kekri) उपखंड कार्यालय में केवल केकड़ी पंचायत समिति के सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों की आरक्षण लॉटरी निकलेगी। वहीं जवाजा पंचायत समिति की लॉटरी 18 दिसम्बर के स्थान पर 19 दिसम्बर को ब्यावर उपखंड अधिकारी कार्यालय में खुलेगी। शेष लॉटरी कार्यक्रम यथावत रहेगा।
यह रहेगा लॉटरी कार्यक्रम
अतिरिक्त कलक्टर कैलाशचंद्र शर्मा ने बताया कि प्रधान, जिला परिषद सदस्य, अजमेर ग्रामीण, श्रीनगर, पीसांगन, सरवाड़ एवं केकड़ी के पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण का निर्धारण 20 दिसम्बर को सुबह 11 बजे कलक्ट्रेट सभागार में होगा। यहीं पर 21 दिसम्बर को भिनाय, मसूदा, जवाजा, अरांई एवं किशनगढ़ पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए आरक्षण का निर्धारण होगा।
इसी तरह 18 दिसम्बर को सुबह 10 बजे कलक्ट्रेट सभागार में अजमेर ग्रामीण व संबंधित पंचायत समिति सभागार में पीसांगन, अरांई, सरवाड़ एवं भिनाय में आरक्षण निर्धारित होगा। इसी प्रकार 19 दिसम्बर को सुबह 10 बजे उपखण्ड अधिकारी सभागार ब्यावर में जवाजा तथा संबंधित पंचायत समिति सभागार में श्रीनगर, मसूदा, किशनगढ़ एवं केकड़ी के उपखण्ड अधिकारी द्वारा सरपंच एवं वार्डपंचों के पदो के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।
बैठक में दिए निर्देश

उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद शर्मा ने शनिवार को पंचायत राज संस्थाओं के पदो के आरक्षण प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित की। इसमें श्रेणीवार आवंटन के संबंध में आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए कहा।उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का श्रेणीवार निर्धारण एवं उनका आवंटन दो अलग-अलग प्रक्रिया है। जनसंख्या आधारित आरक्षण के लिए सीटों का निर्धारण 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणीवार आवंटन वर्तमान चक्रानुक्रम जिसके आधार पर गत चुनाव सम्पन्न करवाए गए थे, उसी के अनुसार ही किया जाएगा, जब तक कि वह पूर्ण नही हो जाता है।
इसलिए हटाया सावर को

जिला प्रशासन ने शुक्रवार को ही पंचायत चुनाव के लिए लॉटरी कार्यक्रम तय किया था और शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पंचायत पुनर्गठन को लेकर 16 नवम्बर के बाद जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इससे 1 दिसम्बर को सावर को पंचायत समिति बनाने और नई ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना पर भी रोक लग गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तय किए गए लॉटरी कार्यक्रम में से सावर पंचायत समिति को बाहर निकाल दिया है। गौरतलब है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के प्रयासों से उनके गृह क्षेत्र सावर को नई पंचायत समिति बनाया गया था लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय सावर को जहां झटका लगा है, वहीं नई बनाई गई अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति सलामत रही है, क्योंकि इसकी अधिसूचना पहले जारी हो गई थी।
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