शासकीय अधिवक्ता कृष्ण मुरारी जोहरी ने बताया कि थाना अकराबाद क्षेत्र में 5 मई 2018 को सरजीत और नैनू ने गांव की ही एक बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था। जब बुजुर्ग महिला अपने अपाहिज बेटे की पत्नी की डिलीवरी के चलते घर जाने के लिए रास्ते में खड़ी हुई थी। तभी गांव के ही सरजीत और नैनू महिला के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वह भी गांव जा रहे हैं। दोनों लोग बुजुर्ग महिला को अपने झांसे में लेकर अपने साथ टैंपो में बैठाकर ले गए। आरोप है कि उसी दौरान सुनसान जगह पर सड़क किनारे टैंपो खड़ा करके दोनों ने जबरन बुजुर्ग महिला से बलात्कार किया।
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पहले फोन पर धमकी फिर घर में घुसकर भाइयों पर बरसाई गोली पुलिस ने भी दिखाई मामले में तत्परता बुजुर्ग महिला ने घटना के बाद थाने में तहरीर देकर दोनों लोगों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद अदालत ने 4 साल बाद बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार करने वाले गांव के दोनों लोगों को धारा 376डी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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यातायात पुलिस की नई व्यवस्था, अब चालान के बाद जुर्माने का करना होगा डिजिटल भुगतान पीड़ित पक्ष ने की थी फांसी देने की मांग बता दें कि पीड़ित पक्ष की ओर से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। अदालत ने तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है।