अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन के विस्तृत तर्कों को सुनने एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। इसके बाद अभियोजन द्वारा बताया गया कि आरोपी के ऊपर आपराधिक इतिहास भी है।
प्रयागराज•Jul 08, 2022 / 11:51 pm•
Sumit Yadav
Prayagraj Violence :अटाला हिंसा के आरोपी एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष जिला जज ने अग्रिम जमानत किया निरस्त