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प्रयागराज

Prayagraj Violence :अटाला हिंसा के आरोपी एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष जिला जज ने अग्रिम जमानत किया निरस्त

अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन के विस्तृत तर्कों को सुनने एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। इसके बाद अभियोजन द्वारा बताया गया कि आरोपी के ऊपर आपराधिक इतिहास भी है।

प्रयागराजJul 08, 2022 / 11:51 pm

Sumit Yadav

Prayagraj Violence :अटाला हिंसा के आरोपी एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष जिला जज ने अग्रिम जमानत किया निरस्त

Prayagraj Violence :अटाला हिंसा के आरोपी एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष जिला जज ने अग्रिम जमानत किया निरस्त

प्रयागराज: 10 जून को हुए जुमे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल मामले में आरोपित ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादउल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम और उमर खालिद की अग्रिम जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उमर खालिद की जमानत अर्जी को जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज किया, जबकि मोहम्मद शाह आलम की अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने खारिज की।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन के विस्तृत तर्कों को सुनने एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजातों का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। इसके बाद अभियोजन द्वारा बताया गया कि आरोपी के ऊपर आपराधिक इतिहास भी है।
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मामले में दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामला राहगीरों पुलिस बल पर पथराव करने गोलियों और बमों से हमला करने का है। अतिरिक्त बल का प्रयोग कर नियंत्रित किया गया है। तमाम लोग घायल हुए। संपत्ति को आग लगाकर नष्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाने का कोई आधार पर्याप्त नही है। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ करेली थाने में 10 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में एक अन्य आरोपित उमर खालिद की भी अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई।
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