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प्रयागराज

ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक

राज्य सरकार से एक माह में याचिका पर जवाब मांगा

प्रयागराजJan 21, 2020 / 10:00 pm

प्रसून पांडे

Ban on order to take away the financial rights of village head

ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की भीमापार ग्राम पंचायत के प्रधान चंद्र सुरेश यादव के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीनने के जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से एक माह में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 26फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने प्रधान सी एस यादव की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता भोलानाथ यादव व एस के यादव ने बहस की।

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मालूम हो कि याची के खिलाफ वित्तीय अनियमितता व गबन की शिकायत की प्रारंभिक जांच करायी गयी। मुख्य पशुधन अधिकारी व सहायक अभियंता देवकली पंप नहर ने रिपोर्ट पेश की। याची को चार्ज सीट दी गयी। याची की सफाई को संतोषजनक न पाते हुए जिलाधिकारी ने धारा 95 (1)की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीन लिया और संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी।

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याची अधिवक्ता का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश में संतुष्ट न होने के कारण नहीं दिये गये हैं। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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