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मालूम हो कि याची के खिलाफ वित्तीय अनियमितता व गबन की शिकायत की प्रारंभिक जांच करायी गयी। मुख्य पशुधन अधिकारी व सहायक अभियंता देवकली पंप नहर ने रिपोर्ट पेश की। याची को चार्ज सीट दी गयी। याची की सफाई को संतोषजनक न पाते हुए जिलाधिकारी ने धारा 95 (1)की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीन लिया और संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी।
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याची अधिवक्ता का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश में संतुष्ट न होने के कारण नहीं दिये गये हैं। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।