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अलवर

सुबह 7 से कर सकेंगे मतदान, मतदाता पहचान पत्र के अलावा ये 12 दस्तावेजों हैं मान्य

जिले के मतदाता 25 नवम्बर को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक कर सकेंगे मतदान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज से भी किया जा सकेगा

अलवरNov 24, 2023 / 06:26 pm

Rajendra Banjara

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जिले के मतदाता 25 नवम्बर को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक कर सकेंगे मतदान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज से भी किया जा सकेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए 25 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय से आज सभी 2710 मतदान दलों को मतदान सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें एव वीवीपैट लेकर अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया।

कुल 2710 बूथ

जिले की सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2710 बूथ बनाए गए हैं जिनमें से 100 महिला बूथों में से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8-8 बूथ व विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में 20 महिला बूथ बनाए हैं।

मतदाता इन दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज से कर सकते हैं मतदान

स्वयं का मतदाता फोटो पहचान पत्र या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबीलिटी आईडी (यूडीआईडी) में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक रुप से मतदान केंद्र पर साथ लेकर जाएं।

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