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सरिस्का क्षेत्र में हो रहा अतिक्रमण; 1 किमी में ही 12 से ज्यादा होटल- रिसोर्ट 

अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व की एक किमी की परिधि में 12 से ज्यादा होटल खुल गए हैं। साथ ही 20 अन्य भवन हैं, जिनमें व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। ये सभी वन व राजस्व विभाग की भूमि पर बने हुए हैं। जब इनका निर्माण हो रहा था, जब जिम्मेदार अफसर सोते रहे। बाद […]

अलवरMay 24, 2024 / 01:55 pm

Rajendra Banjara

अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व की एक किमी की परिधि में 12 से ज्यादा होटल खुल गए हैं। साथ ही 20 अन्य भवन हैं, जिनमें व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। ये सभी वन व राजस्व विभाग की भूमि पर बने हुए हैं। जब इनका निर्माण हो रहा था, जब जिम्मेदार अफसर सोते रहे। बाद में शिकायतें हुईं तो जिम्मेदारों ने इनके संचालकों से मिलीभगत कर ली और कार्रवाई के नाम पर नोटिस देते रहे।

इसका खुलासा छह विभागों की जांच में हुआ है। कुछ होटलों की दूरी सरिस्का से कितनी है, यह तय होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब प्रशासन को आगे की कार्रवाई करनी है। इसी को लेकर होटल संचालकों व अन्य प्रतिष्ठान के मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते हैं कि ज्यादातर होटल रसूखदारों के हैं। नेताओं का भी इन्हें संरक्षण मिला हुआ है।

नदी, नालों और पहाड़ पर कब्जा

सुप्रीम कोर्ट ने करीब डेढ़ साल पहले सरिस्का की एक किमी की परिधि में बने प्रतिष्ठानों को लेकर प्रदेश सरकार के जरिए रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर प्रशासन के अलावा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, खान विभाग, पुलिस समेत 6 विभागों के अफसरों की टीम ने जांच की। जांच में यह बात भी सामने आई कि इनमें 20 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो नदी, नाले, पहाड़, सिवायचक, चारागाह की जमीन पर कब्जा कर बना लिए गए। 12 होटल सरिस्का के नजदीक हैं। कुछ की दूरी तय हो गई और कुछ की रिपोर्ट वन विभाग अभी नहीं दे पाया।

वन विभाग के दो पूर्व अफसर घिरे

वन विभाग के दो पूर्व अधिकारियों के नाम खरीदी गई जमीन पर भी होटल बने हुए हैं। कुछ होटलों के खिलाफ वन विभाग ने केस दायर किया था। कुछ को इनमें स्टे मिला है तो कुछ धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब वन विभाग दोबारा इन होटलों की दूरी तय कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देगा।

इस तरह बनाए गए होटल

  • वन भूमि व सीटीएच से जीरो मीटर पर एक होटल बना है। होटल भूमि में संपरिवर्तन नहीं हुआ है।
  • 25 कमरों का एक होटल है, जो गैर मुमकिन नदी पर अतिक्रमण कर बनाया गया है।
  • एक होटल अरावली नोटिफिकेशन में बैन बंजर जमीन पर बना हुआ है।
  • 26 कमरों का होटल, सिवायचक व रास्ते पर अतिक्रमण करके बनाया गया है।
  • एक होटल 1.25 हेक्टेयर वन व सिवायचक की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। वन्य बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई।
  • 10 कमरों का होटल पहाड़ की 0.25 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है।
  • एक फार्म हाउस सरिस्का गेट पर बना हुआ है। अभी भूमि की पहचान होना बाकी है।

यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक किमी की परिधि में संचालित खनन व अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाएं। अब सरकार आदेश की पालना के लिए क्लोजर प्लान तैयार करेगी और प्रशासन उसी के मुताबिक कार्रवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश हमें अभी नहीं मिले हैं। जैसे ही आएंगे, उसके मुताबिक कार्य करेंगे। पूर्व की जांच रिपोर्ट में क्या स्थतियां मिली हैं, वह भी देखेंगे।

वीरेंद्र वर्मा, एडीएम प्रथम

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