कलक्टर ने कहा कि लॉकडाउन-3 में शासन से शाम 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें व प्रतिष्ठान खोलने के निर्देश मिले हैं। शाम 7 बजे के बाद बहुत ही इमरजेंसी काम के लिए ही बाहर निकल सकेंगेे, इसके अलावा कोई दूसरा कारण है तो बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये स्ट्रेटेजी हमारी पहले सफल रही है, इसी को और आगे बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर अनुचित लाभ लेने की कोशिश न करें, जिसके आप हकदार नहीं हैं।
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इन्हे नहीं मिली है छूट
कलक्टर डॉ. मित्तर ने कहा कि लॉकडाउन-3 में भी मॉल्स, मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्सेस, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, ज्वेलरी, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे।
इन्हें मिली हैं छूट
कलक्टर ने बताया कि अब जिले के भीतर ही सिटी बसें चलेंगीं लेकिन शर्त के साथ। इन बसों में 50 प्रतिशत लोग ही बैठाए जा सकेंगे। ऑटो रिक्शा, टैक्सी व अन्य चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा, जबकि टू-व्हीलर में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा।
श्रमिकों को 14 दिन क्वारेंटाइन में रहना होगा
कलक्टर ने बताया कि साइंटिफिकली व मेडिकली यह उपाय बताया गया है। मजदूर यदि दूसरे राज्यों या जिले से आते हैं तो उन्हें डायरेक्ट किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा। उन सब को अनिवार्य रूप से क्वारेंटाइन में जाना पड़ेगा। इसके लिए हर ग्राम पंचायतों के बाहर भवन का चयन कर चुके हैं। कोई आता है तो कोटवार व पंचायत के लोग जानकारी इकट्ठा कर उन्हें क्वारेंटाइन करेंगे। 14 दिन बाद ही वह घर वापस जा सकता है।
अफवाहों से रहे सावधान
कलक्टर ने कहा कि कोरोना को लेकर सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे अफवाहों से सावधान रहें, जब तक प्रूव्ड न हो तब तक उसे झूठ ही मानें। किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए हमलोग बैठे हैं। ऑफिसियल कम्यूनिकेशन पर ही भरोसा करें। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ दंड के प्रावधान इस कोरोना काल में है।