scriptपति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी ने 3 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक कर मार डाला, कोर्ट ने दी ये सजा | Mother murdered her 3 innocent child, Court gave lifetime imprisonment | Patrika News
अंबिकापुर

पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी ने 3 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक कर मार डाला, कोर्ट ने दी ये सजा

3 Innocent Child Murder: पति के साथ लगातार हो रहे विवाद के बाद महिला ने दिया था वारदात को अंजाम, न्यायाधीश ने बताया मानवीयता को झकझोरने वाला कृत्य, महाभारत में मां को लेकर प्रस्तुत की गई रचना का भी फैसले में किया उल्लेख

अंबिकापुरJul 07, 2022 / 09:56 pm

rampravesh vishwakarma

3 child murder

Court news

अंबिकापुर. 3 Innocent Child Murder: न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर ने एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने अपने ही 3 मासूम बच्चों की हत्या करने वाली एक महिला को आजीवन कारावास (Lifetime Imprisonment) की सजा एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने इस प्रकरण को विडंबना बताते हुए कहा कि अभियुक्ता द्वारा अपने 3 छोटे बच्चों को कुए में फेंक कर उनकी हत्या (Murder) की गई है जो कि मानवीयता को झकझोरने वाल कृत्य है। महाभारत महाकाव्य के रचियता महर्षि वेदव्यास ने ‘मां’ के बारे में लिखी गई रचना का भी उल्लेख किया है। गौरतलब है कि महिला के पति ने वर्ष 2020 में उसे 2-3 झापड़ मारा था, इसके बाद महिला ने ये कदम उठाया था।
सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटिन्दा निवासी शाहीन सुबैदा पति जमशेद अंसरी 8 अपै्रल 2020 की दोपहर घरेलू विवाद (domestic dispute) पर पति से नाराज होकर अपने मासूम बच्चे खुशी उर्फ नगमा निशा उम्र 6 वर्ष, आशिक अंसारी उम्र 4 वर्ष एवं आशिफ अंसारी उम्र 2 वर्ष को अपने साथ ले जाकर माजा तुंगी नाला के पास कच्चा कुएं में फेंक कर हत्या कर दी थी।
लखनपुर पुलिस इस मामले में जांच के बाद महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। मामला न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर में चल रहा था।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए 7 जुलाई 2022 को कहा कि अभियुक्ता द्वारा अपने तीन छोटे बच्चों की हत्या की गई है जो कि मानवीयता को झकझोरने वाला कृत्य है। इस पर न्यायाधीश ने ेअभियुक्ता को आजीवन कारावास (Lifetime imprisonment) की सजा एवं १ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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घरेलू बात को लेकर महिला ने दिया था वारदात को अंजाम
7 अपै्रल 2020 को अभियुक्ता शाहीन सुबैदा व उसके पति जमशेद अंसारी के बीच बोर चालू-बंद करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पति पत्नी को 2-3 झापड़ मारा था। इससे अभियुक्ता नाराज थी।
इसके दूसरे दिन यानी घटना दिवस 8 अपै्रल 2020 की सुबह भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी बात से नाराज होकर महिला ने घटना को अंजाम दिया था।

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