वहीं लाभार्थी को ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान 7 प्रतिशत का होगा, जो हर 4 महीने में लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा।
ये होगें पात्र, नहीं देनी होगी सिक्योरिटी
स्वनिधि योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्ट्रीट वेंडर भाग ले सकते हैं जहां स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के अंतर्गत नियमों और योजनाओं की अधिसूचना है। उन सभी स्ट्रीट वेंडर को पात्र माना जाएगा जो वेंडिंग के काम में 24 मार्च 2020 से पहले से हैं।
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सभी स्ट्रीट वेंडर (Street Vendor) को लगभग 10 हजार रुपए का ऋण 1 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस लोन पर किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। इस लोन को 1 साल की अवधि के अंदर अंदर मासिक किस्त के माध्यम से वापस करना होगा।
यदि लाभार्थी द्वारा समय पूरा होने से पहले या फिर समय पर पूरा पैसे चुका दिया जाए तो लाभार्थी को 10 हजार से ज्यादा का लोन अगले वर्ष प्रदान किया जा सकता है। लाभार्थी को ब्याज अनुदान 7 प्रतिशत का होगा, जो कि हर 4 महीने में लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। यह अनुदान 31 मार्च 2021 तक प्रदान किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना उद्देश्य
यह स्कीम लोगों की क्षमता को बढ़ाने और कोरोना संकट के समय कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का काम करेगी।
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लोगों को पीएम स्ट्रीट आत्मनिर्भर निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट (लॉन्च की जाने वाली) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। इस योजना के तहत आपको खाते में पूरा पैसा 3 बार में आएगा।
ये होंगे पात्र लाभार्थी
फल व सब्जियां बेचने वाले
किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
नाई की दुकान
जूता सीलने वाले
पान की दुकानें
कपड़े धोने की दुकानें
रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
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