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ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी

भ्रष्टाचार के एक मामले में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें एक मामले में बरी कर दिया है।

नई दिल्लीJul 13, 2018 / 03:00 pm

mangal yadav

 Luiz Inacio Lula da Silva

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी

ब्रासीलिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को गुरुवार को भ्रष्टाचार के सात में से एक मामले में बरी कर दिया गया। वह फिलहाल जेल में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संघीय जज रिकाडरे लेट ने लूला को न्याय में बाधा पहुंचाने का दोषी नहीं पाया। ये आरोप पूर्व सीनेटर डेलसिडियो डो अमारल ने लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति ने उन्हें एक गवाह को रिश्वत देने को कहा था। अभियोजकों ने जज से लूला को इस मालमे में बरी करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जज ने इस मामले में छह और लोगों को बरी कर दिया।

पहले कोर्ट ने दी थी राहत
इससे पहले ब्राजील की सर्वोच्च अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को राहत दी थी। लेकिन कुछ जजों ने उनकी रिहाई पर अड़ंगा लगा दिया था। न्यायाधीश जाओ प्रेडो गेब्रान नेटो ने लूला की रिहाई के आदेश को रद्द करने के लिए आदेश जारी किया था। गेब्रान नेटो ने अपने आदेश में लिखा, ‘मैं मानता हूं कि पराना की संघीय पुलिस ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे कॉलेजियम के फैसले में बदलाव हो।’

ये भी पढ़ेंः ब्राजील : कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति लूला की रिहाई के दिए आदेश, लेकिन अन्य जजों ने लगाया अड़ंगा

पूर्व राष्ट्रपति पर है ये आरोप
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा पर सरकारी अनुबंधों में कंपनियों का पक्ष लेने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि लूला इससे इनकार करते रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने साल 2017 में लूला को दोषी पाया था और साढ़े नौ साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। एक अपीलीय अदालत ने लूला की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने उनकी उनकी सजा को कठोर करते हुए इसे बढ़ाकर 12 साल से ज्यादा कर दिया था।

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