
बेंगलूरु। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जहरीले धतूरे के फल और बीजों की खाद्य पदार्थ के रूप में बिक्री का मामला सामने आने के बाद राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। तीनों प्लेटफॉर्म को धतूरे से संबंधित सभी उत्पाद सूची और विज्ञापन तत्काल हटाने तथा मानव उपभोग के लिए इसकी बिक्री या वितरण रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के खिलाफ कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के. श्रीनिवास की ओर से जारी आदेश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए धतूरे के फल और बीजों की बिक्री का मामला सामने आया। इन उत्पादों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के पंजीकरण अथवा लाइसेंस नंबर भी अंकित पाए गए।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने धतूरे के फल और बीजों से भरे पैकेट बरामद किए। इन पर खाद्य पंजीकरण नंबर अंकित थे। कुछ उत्पाद गोदाम में रखे मिले, जबकि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री और वितरण के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विभाग ने स्पष्ट किया कि धतूरा जहरीला पौधा है और इसके फल या बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में एकत्र करना, बेचना या वितरित करना कानूनन उचित नहीं है। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।
श्रीनिवास के आदेश के अनुसार, तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि अधिनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष पेश हुए। अमेजन ने नोटिस के जवाब में कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की। स्विगी इंस्टामार्ट ने विभाग की ओर से की गई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। वहीं, बिगबास्केट ने बताया कि उसने धतूरे की बिक्री बंद कर दी है और उत्पाद की बिक्री का तरीका बदल दिया है। कंपनी ने यह भी कहा कि लेबल पर स्पष्ट रूप से इसे मानव उपभोग के लिए नहीं बताया जाएगा। हालांकि, विभाग ने तीनों कंपनियों के जवाबों को संतोषजनक नहीं माना। विभाग ने धतूरे की जहरीली प्रकृति और इससे उत्पन्न गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को कार्रवाई का आधार बनाया।
विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को धतूरा उपलब्ध कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंधित खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित करने के साथ ही संबंधित राज्य या केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को नियमानुसार इनके पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने और अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे।
श्रीनिवास ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी संबंधित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और खाद्य कारोबारियों को धतूरे के फल या बीजों को खाद्य पदार्थ अथवा मानव उपभोग के लिए बेचने, वितरित करने, विज्ञापित करने या प्रदर्शित करने से पूरी तरह रोक दिया है। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।