बैंगलोर

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट से राहत: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को देना होगा जवाब

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने किया सीबीआई की जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार Supreme Court refuses to lift the interim stay on CBI investigation

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Oct 16, 2023
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

Supreme Court बेंगलूरु: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार 16 अक्टूबर को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच (CBI investigation) पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई (CBI) की याचिका पर डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया है। रोक के परिणामस्वरूप सीबीआई (CBI) ने आगे की जांच रोक दी है। शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने शिवकुमार से 7 नवंबर तक जवाब मांगा है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई (CBI) की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने पीठ से विवादित आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। जिस पर पीठ ने कहा कि वह एकतरफा रोक नहीं लगा सकती। Supreme Court refuses to lift the interim stay on CBI investigation

Published on:
16 Oct 2023 05:43 pm
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