नई शिक्षा नीति : उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए फीस रिफंड पॉलिसी लागू
Bhilwara news : नई शिक्षा नीति के तहत बीएड के लिए प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी 30 दिन में कॉलेज छोड़ता है तो उसे जमा कराई फीस वापस मिलेगी। शत प्रतिशत फीस वापसी 15 दिन के भीतर कॉलेज छोड़ने पर होगी। 30 दिन के भीतर कॉलेज छोड़ने पर आधी फीस ही वापस मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों के बाद पीटीईटी समन्वयक ने हाल में आदेश जारी कि प्रवेश के बाद अभ्यर्थी बीएड नहीं करना चाहे तो 30 दिन में प्रवेश निरस्त करा फीस वापस ले सकते हैं।
इससे उन बीएड कॉलेज संचालकों में चिंता है जो कागजी व्यवस्था दिखा कॉलेज चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि कॉलेज पसंद नहीं आने पर विद्यार्थी प्रवेश निरस्त करा लेगा और सीट खाली रहने से नुकसान होगा। पहले एक बार प्रवेश लेने के बाद कॉलेज छोड़ने पर विद्यार्थी को फीस लौटाने या नहीं लौटाने पर कॉलेज प्रबंधन की मनमर्जी चलती थी।
फीस रिफंड पॉलिसी पहले ही जारी
आयोग ने 12 जून 2024 को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए फीस रिफंड पॉलिसी जारी की। इसमें प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिन बाद तक प्रवेश निरस्त कराने पर शत प्रतिशत फीस वापस लौटानी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा के अधीन है। ऐसे में बीएड कॉलेज में रिपोर्टिग कर चुके अभ्यर्थियों को कॉलेज में ही प्रवेश निरस्त कराने का आवेदन देना होगा। कॉलेज की ओर से प्रवेश निरस्त कराने वाले अभ्यर्थी की सूचना पीटीईटी समन्वयक को भेजनी होगी।