भोपाल

ई-टेंडर घोटाला- ऑस्मो कंपनी के 3 डायरेक्टरों की जमानत खारिज

अदालत का आदेश - ऑस्मो कंपनी के 3 डायरेक्टरों की जमानत खारिज

less than 1 minute read
Apr 26, 2019
tenders

ई-टेंडर घोटाले के मामले में जेल में बन्द ऑस्मो आईटी साल्यूशन के 3 डायरेक्टर विनय चौधरी, वरूण चतुर्वेदी और सुमित गोलवलकर की ओर से पेश जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी है । विशेष सत्र न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पांडे ने अर्जी पर सुनवाई के बाद गुरूवार को यह आदेश दिये है। इसके पूर्व एमपीएसईडीसी के नोडल अधिकारी नंदकिशोर ब्रम्हे की जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज की थी ।

अदालत के अनुसार मामला अलग अलग शासकीय विभागों में ई-टेडर में भरी गई निविदा में छेडछाड कर निजी फर्मो को लाभ पहुचाने का है । करीब तीन हजार करोड के टेंडरों में हेराफेरी की गई है। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड डायरेक्टरों के पास थे। जो अन्य लोगों को दिये गये थे । अपराध का स्वरूप गंभीर है ऐसे में जमानत देना उचित नहीं है ।

ईओडब्ल्यू के वकील सुधा विजय सिंह भदौरिया ने सुनवाई के दौरान बताया कि जांच में यह पाया गया है कि जल निगम , लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग के ई टेंडर में प्राईवेट निविदा कर्ताओ ने प्र्राइज डीड में परिवर्तन कर कई निजी फर्मो को लाभ पहुचाया गया है । मामले में ब्रम्हे के अलावा अन्य सह आरोपियों ने गुप्त रखे जाने वाले यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरूपयोग कर निजी फर्मो को लाभ पहुंचाया गया है ।

Published on:
26 Apr 2019 07:52 am
Also Read
View All