बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर सुदाम खाडे ने आगामी 30 अप्रैल तक शहर में बारातों में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भोपाल। बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए कलेक्टर सुदाम खाडे ने आगामी 30 अप्रैल तक शहर में बारातों में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। सड़क पर किसी प्रकार का डीजे नहीं बजा सकेंगे। बारात में सिर्फ बैंड की धुन ही सुनाई देगी।
धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई
उल्लंघन करने वालों पर धारा 144 के तहत 188 की कार्रवाई पुलिस करेगी। जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रात 10 से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि यंत्र नहीं बजाने के निर्देश भी दिए हैं।
डायल 100 पर करें शिकायत
परीक्षा सेंटर के आस-पास तो किसी प्रकार का डीजे नहीं बजेगा। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकते हैं या डायल 100 पर सूचना देकर डीजे पर कार्रवाई करा सकते हैं। प्रशासन का ये भी कहना है कि शादी विवाह के लिए प्रशासन द्वारा आदेश जारी करवाना होगा। लापरवाही करने वाले पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।