भोपाल

अरेरा कॉलोनी में आवासीय अनुमति ली, बना दिया शॉपिंग सेंटर

फाच्र्यून बिल्डर के अजय मोहगांवकर को नगर निगम ने दिया नोटिस

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Aug 07, 2021
अरेरा कॉलोनी में आवासीय अनुमति ली, बना दिया शॉपिंग सेंटर

भोपाल. अरेरा कॉलोनी के इ-4 में फाच्र्यून बिल्डर के अजय मोहगांवकर व साथियों ने आवासीय क्षेत्र में आवासीय अनुमति लेकर व्यवसायिक उपयोग का निर्माण कर लिया। इस मामले में निगम की भवन अनुज्ञा शाखा लगातार नोटिस जारी कर रही है। अब निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने कार्रवाई के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व जिला प्रशासन के संबंधित एसडीएम को पत्र लिखे हैं।

दस नंबर बाजार से बिट्टन मार्केट के बीच इ-4 के प्लॉट नंबर 99 पर आवासीय उपयोग की अनुमति के उलट व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। यहां पर कपड़ों का बड़ा शो रूम बना लिया है। इस बिल्डिंग के ऊपरी तलों पर भी व्यावसायिक गतिविधि के तहत ही इंटीरियर किया जा रहा है, जबकि ये नगर निगम के जोन नौ कार्यालय के सामने की लाइन में ही है। निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने इस अनुमति से विपरीत उपयोग मामले में मोहगांवकर को कई नोटिस जारी किए।

अब इस भवन के अवैध हिस्से व अवैध उपयोग को खत्म करने टीएंडसीपी के साथ ही जिला प्रशासन को लिखा है। यहां से आगामी कार्रवाई की जाना है। मोहगांवकर ने अपने साथी बिल्डर के साथ इ-5 स्थित जैनम श्री अस्पताल की नई बिल्डिंग के पास भी बड़ा निर्माण कर लिया। यहां भी नोटिस जारी हुआ है। यहां भी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने की कोशिश की जा रही है। किराए से देने का बोर्ड भी लगा रखा है।

एफएआर पर भी सवाल
अरेरा कॉलोनी में फिलहाल 0.75 एफएआर है। इसके तहत 1000 वर्गफीट के प्लॉट पर 750 वर्गफीट का निर्माण किया जा सकता है। हैरानी ये है कि प्लॉट नंबर 99 व जैनम श्री के पास बनाए भवनों में तीन मंजिला तक निर्माण किया गया है। जिसके तहत इन भवनों को हटाने की कार्रवाई की मांग की जा रही है।

आवासीय में व्यावसायिक मामले में रहवासियों ने किया था विरोध
अरेरा कॉलोनी में आवासीय अनुमतियां लेकर व्यवसायिक निर्माण व व्यवसायिक उपयोग बढऩे के मामले में रहवासियों ने विरोध किया था। इस संबंध में जिला प्रशासन से लिखित शिकायत की थी कि इसे रोका जाए। जो निर्माण हो चुके हैं, उन्हें तोड़ा जाए या फिर जब्त किया जाए। हालांकि प्रशासन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और आवासीय में व्यवसायिक उपयोग लगातार जारी है।

हमने इ-4 में प्लॉट नंबर 99 समेत अन्य को नोटिस जारी किए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए अब टीएंडसीपी व जिला प्रशासन को पत्र लिख दिए हैं। ये अनुमति से विपरीत निर्माण और उपयोग के मामले में है।
लालजी सिंह चौहान, प्रभारी इंजीनियर जोन 09, भवन अनुज्ञा शाखा नगर निगम

Published on:
07 Aug 2021 01:33 am
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