देहरादून

कुत्तों में लगेगी माइक्रो चिप, बेघर किया तो पड़ेगा 20 हजार जुर्माना, केस भी होगा दर्ज , सख्त हुई डॉग पॉलिसी

New Dog Policy : नई डॉग पॉलिसी के तहत कुत्तों को बेघर करने पर उसके मालिक पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। नई डॉग पॉलिसी के तहत कुत्तों में भविष्य में माइक्रो चिप लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है। माइक्रो चिप से कुत्तों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग बेहद आसान हो जाएगा। नई डॉग पॉलिसी अगले महीने से लागू हो जाएगी।

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Jan 17, 2026
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

New Dog Policy : कुत्तों में अब माइक्रो चिप लगाने की तैयारी चल रही है। विभाग स्तर से ये कार्यवाही भविष्य में जल्दी होने वाली है। इसके लिए देहरादून नगर निगम ने नई डॉग पालिसी लागू कर दी गई है। पालतू कुत्ते को बेघर करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों का पंजीकण करवाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी को जवाबदेह बनाया गया है। नई पॉलिसी के तहत अब डॉग केयर सेंटर का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। नगर आयुक्त नमामी बंसल के मुताबिक डॉग पॉलिसी को लेकर पीपल फॉर एनिमल, देवभूमि पेट वेलफेयर एसोसिएशन और व्यक्तिगत रूप से लोगों ने तमाम आपत्तियां और सुझाव दिए थे। इनका निस्तारण करते हुए निगम ने पॉलिसी में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। इधर, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन के बाद पॉलिसी लागू हो जाएगी। फरवरी की शुरुआत तक प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी। भविष्य में कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने का भी प्रावधान किया गया है। पशु चिकित्सा अनुभाग के मुताबिक माइक्रोचिप लगाई जाती है तो इससे ऑनलाइन मॉनीटरिंग करने में मदद मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में आसानी होगी।

आक्रमक कुत्तों में मजल अनिवार्य

नई डॉग पॉलिसी के तहत देहरादून में पालतू कुत्तों को एक से दूसरी जगह ले जाने या घुमाने के दरमियान मजल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पशु प्रेमियों की आपत्ति के बाद इस नियम में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि श्वान मालिक अपने साथ मजल जरूर रखें। आक्रामक होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल करना होगा। यदि पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक पर कार्रवाई होगी। इधर पशु प्रेमियों ने नगर निगम के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पालतू कुत्ते को छोड़ना गलत बात है। इस फैसले से कोई अब पालतू कुत्ते को बेघर नहीं कर पाएगा।

Updated on:
17 Jan 2026 11:08 am
Published on:
17 Jan 2026 11:03 am
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