Liquor Shop Closed: गरियाबंद जिला प्रशासन ने 1 जून को ड्राई डे घोषित किया है। जिसके तहत सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। वहीं लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
Gariaband Liquor Shop Closed: गरियाबंद में कल यानी 1 जून को सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें बंद रहेगी। जिला कलेक्टर भगवान सिंह उईके ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। ( Gariaband News ) बता दें कि अलग-अलग जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में जहां जहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। वहां-वहां जिला प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाई बरत रही है। इससे पहले कोंडागांव में शराब दुकानें बंद रही।
यहां जनपद पंचायत छुरा के ग्राम पंचायत करकरा में सरपंच के 01 रिक्त पद के लिए 01 जून 2026 को उप निर्वाचन होना है। उप चुनाव नियत होने के कारण निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीएस उइके ने मतदान क्षेत्र की सीमा से लगे 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़मा के विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शराब दुकान बंद करने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
इस दौरान शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखने के निर्देश दिए है। साथ ही शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
कोंडागांव जिले में 30 मई शाम 5 बजे से शराब बिक्री पर पूर्ण रोक लग जाएगी। दरअसल, नगर पंचायत फरसगांव के वार्ड क्रमांक 1 और 12 में होने वाले पार्षद उपचुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 48 घंटे का ड्राई डे घोषित किया है। बता दें कि 30 मई शाम 5 बजे से 1 जून शाम 5 बजे तक क्षेत्र में ड्राई डे लागू रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के तहत फरसगांव स्थित विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान और उससे संचालित अहाता निर्धारित अवधि तक बंद रहेंगे। प्रतिबंध के दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या सार्वजनिक वितरण की अनुमति नहीं होगी।