Rajasthan Crime : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हनुमानगढ़ पीठासीन अधिकारी सीमा गोयल ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में एक आइपीएस अधिकारी को दो वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Rajasthan Crime : हनुमानगढ़ के श्रीगंगानगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हनुमानगढ़ पीठासीन अधिकारी सीमा गोयल ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में एक आइपीएस अधिकारी को दो वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी करार दिया गया आईपीएस अधिकारी चन्द्रप्रकाश पुत्र बुद्धिप्रकाश मीणा निवासी सूर्यनगर, प्रेम कॉलोनी, जयपुर वर्तमान में डिप्टी कमिशनर ऑफ पुलिस दिल्ली के पद पर कार्यरत है।
प्रकरण के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी सुमन उर्फ पूर्णिमा की शादी 6 फरवरी 2010 को चन्द्रप्रकाश से हुई थी। शादी के बाद चन्द्रप्रकाश ने पत्नी से दहेज के रूप में 50 लाख व जयपुर में एक प्लॉट की मांग कर प्रताड़ित किया। इस दौरान चन्द्रप्रकाश का आइएएस अलाइड में चयन हो गया।
27 मई 2010 को सुमन उर्फ पूर्णिमा के सिर में नुकीली चीज से चोट मारकर दहेज के लिए प्रताड़ित किया। इसका परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर आरोपी चन्द्रप्रकाश के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी चन्द्रप्रकाश को धारा 498ए, 323 आईपीसी में दोषी करार देकर सजा सुनाई। परिवादिया की ओर से एडवोकेट सतपाल लिम्बा ने पैरवी की।