
इंटेलीजेंस ब्यूरो अफसर की व्याख्याता पत्नी
Rajasthan Crime News : झालावाड़ में सात साल पहले हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर हत्या के मामले में न्यायालय ने बुधवार को उसकी व्याख्याता पत्नी और पुलिसकर्मी प्रेमी समेत चार व्यक्तियों को सजा सुनाई। प्रेमी और उसके साथी को आजीवन तथा पत्नी व एक अन्य को चौदह साल के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्तों ने हत्या के बाद इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की थी। इस प्रकरण में अधिकारी के पिता ने सात साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी अनिता, प्रेमी प्रवीण राठौर और उसके साथी शाहरुख खान, संतोष निर्मल, फरहान खान और एक नाबालिग के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए।
विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार प्रकरण) सुनीता मीणा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चार व्यक्तियों को दोषी माना। उन्होंने प्रवीण राठौर और शाहरूख खान को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी अनिता मीणा और संतोष निर्मल को चौदह साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। अभियुक्त फरहान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से दीपेश भार्गव, विवेक सक्सेना, ओमप्रकाश त्रिवेदी, प्रेमचंद मीणा ने पैरवी की।
मामला 2018 का है। मृतक की पत्नी अनिता ने प्रेमी प्रवीण को बताया कि उसका पति चेतन 14 फरवरी की शाम ट्रेन से रामगंजमंडी से झालावाड़ आएगा। झालावाड़ पहुंचने पर प्रवीण और उसके साथियों ने चेतन को जबरन कार में बिठा लिया। उन्होंने चेतन को बेहोशी के इंजेक्शन की हेवी डोज लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उन्होंने शव को रलायता पुलिया के पास फैंक दिया। इस इंजेक्शन के बारे में आमतौर पर पोस्टमार्टम में पता नहीं चलता था। यह इंजेक्शन प्रवीण को उसके साथी नर्सिंगकर्मी संतोष निर्मल ने उपलब्ध करवाया था, जो कि यहां जिला अस्पताल में कार्यरत था।
अदालत परिसर में फैसले के बाद मृतक चेतन प्रकाश के पिता महादेव मीणा असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। गौरतलब है कि अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए महादेव मीणा ने लबी कानूनी लड़ाई लड़ी। पुलिस ने इस मामले को मर्ग दर्जकर जांच शुरू की थी। बाद में पिता ने अपनी अनिता, प्रवीण और अन्य के खिलाफ न्यायालय में हत्या के आरोप में इस्तगासा पेश किया था। इसकी जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
Updated on:
15 May 2025, 8:36 AM IST
Published on:
15 May 2025, 8:27 AM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.