
Udaipur Crime : उदयपुर में दूधमुंही बच्ची से बलात्कार के बाद हुई मौत के मामले में न्यायालय ने दोषी को मरते दम तक जेल की सलाखों में ही रखने के आदेश दिए। बेकरिया थाना पुलिस ने गत वर्ष जून में 14 माह की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में लोहारचा हाल उखलियात बेकरिया निवासी थावराराम को गिरफ्तार किया था। बच्ची ने बाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
मामले में चालान पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक पूनमचंद मीणा ने 17 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किए। चिकित्सीय साक्ष्य, एफएसएल व डीएनए जांच रिपोर्ट तथा चश्मदीद गवाह के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
दोनों पक्षों सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो-1 के पीठासीन अधिकारी अरूण जैन ने आरोपी को पोक्सो की विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास शेष प्राकृत्य जीवनकाल तक और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा कि अपराध गंभीर है। ऐसे अपराध में आरोपी को सख्त सजा दिया जाना ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।
Published on:
09 May 2025 02:27 pm
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