रेरा रजिस्ट्रेशन व नगर निगम की मंजूरी बिना विज्ञापन जारी करने पर कार्रवाई
इंदौर. जनता को गुमराह करने पर राजगढ़ कोठी क्षेत्र में दो प्लॉट के नक्शे स्थगित किए गए हैं। इन प्लॉटों पर बंगले बनाकर बेचने का विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में न तो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था और न ही नगर निगम भवन अनुज्ञा से पास कराए गए नक्शे का नंबर था। इस पर निगम ने बंगले बनाकर बेचने वाले प्लॉट मालिक को नोटिस देकर नक्शे स्थगित कर दिए हैं।
जोन 11 नेहरू स्टेडियम में गीता भवन चौराहा के पास राजगढ़ कोठी क्षेत्र है। इसमें 8 हजार वर्गफीट के प्लॉट नंबर 8 पर चार बंगले और 8500 वर्गफीट के प्लॉट नंबर 9 पर चार बंगले बनाए जा रहे हैं। दोनों प्लॉट को मिलाकर 16500 वर्गफीट पर कुल 8 बंगले बनाए जा रहे हैं। इन्हें बेचने के लिए प्लॉट मालिक महेश पिता हरीशचंद्र शर्मा ने विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में न तो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया और न ही निगम से पास कराए गए नक्शे का भवन अनुज्ञा क्रमांक डाला गया। इस तरह जनता को गुमराह करते हुए और निगम शर्तों का उल्लंघन करते हुए यह विज्ञापन जारी किया गया। इस पर निगमायुक्त प्रतिभा पाल के आदेश पर क्षेत्रीय बिल्डिंग अफसर अनूप गोयल ने प्लॉट 8 व 9 के मालिक महेश शर्मा को नोटिस जारी कर नक्शे स्थगित कर दिए हैं।
इधर, बिल्डिंग अफसर गोयल का कहना है कि राजगढ़ कोठी क्षेत्र में प्लॉट 8 व 9 के नक्शे स्थगित कर दिए गए है। इन प्लॉटों पर अलग-अलग चार बंगले बन रहे हैं। प्लॉट मालिक महेश शर्मा ने जो बंगले बेचने का विज्ञापन जारी किया है, उसमें जनता को गुमराह करते हुए न तो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और न ही निगम से मंजूर नक्शे का भवन अनुज्ञा क्रमांक 2696 एवं 2697 और दिनांक 31 मई 2022 का उल्लेख किया है। निगम ने 28 शर्तों के साथ यह भवन अनुज्ञा जारी की थी। प्लॉट मालिक ने प्लॉट नंबर 8 पर कुर्सी हाईट तक निर्माण किया है। प्लॉट नं 9 अभी खाली है। सोशल मीडिया पर एम. झवेरी ग्रुप के विज्ञापन में शहर के मध्य में सिल्वर इंदिरा एनक्लेव भवन जिसका क्षेत्रफल क्रमश: 2700 वर्ग फीट, कीमत 5 करोड़ 85 लाख रुपए एवं 1710 वर्ग पीट कीमत 4 करोड़ रुपए दर्शाई गई।
गोयल का कहना है कि विज्ञापन में यह कहीं उल्लेख नहीं है की प्लॉट मालिक ने निगम से अनुमति प्राप्त की है अथवा नहीं। उक्त निर्माण के संबंध में रेरा पंजीयन क्रमांक लिया गया है अथवा नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि प्लॉट मालिक आम जनता को गुमराह करते हुए एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए जा रहे निर्माण को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्रेता के धन का दुरूपयोग होने एवं अन्य कई तरह की वैधानिक परेशानी उत्पन्न होने की संभावना रहती। यह भी स्पष्ट नहीं था कि भवन स्वामी एवं एम. झवेरी ग्रुप के मध्य क्या संबंध है? इसलिए राजगढ़ कोठी क्षेत्र के प्लॉट 8 व 9 के मालिक महेश शर्मा को नोटिस जारी कर भवन अनुज्ञा (नक्शे) स्थगित कर दिए गए हैं। अब आगामी कार्रवाई प्लॉट मालिक के दस्तावेज प्रस्तुत करने और निगमायुक्त पाल के निर्देश पर होगी।