कोरोना वायरस ( corona virus ) के दौरान जारी लॉकडाउन के बीच में राज्य ( Rajasthan State ) में अनाधिकृत व्यक्तियों की एंट्री को रोकने के लिए राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) ने ई-पास ( e-pass) और ई-एनओसी ( E-noc ) की व्यवस्था की है।
जयपुर
Lockdown 3.0 : कोरोना वायरस ( Corona virus ) के दौरान जारी लॉकडाउन के बीच में राज्य ( Rajasthan State ) में अनाधिकृत व्यक्तियों की एंट्री को रोकने के लिए राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) ने ई-पास ( e-pass) और ई-एनओसी ( E-noc ) की व्यवस्था की है। गृह विभाग की ओर से इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ई-पास और ई-एनओसी जारी करने के लिए आवेदकों को ईमित्र के जरिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
पंजीकरण के बाद कलेक्टर की अनुशंसा पर यह पास और एनओसी गृह विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए गृह विभाग के शासन सचिव द्वितीय समित शर्मा को अधिकृत किया है। सरकार की ओर से जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी के एसओपी के तहत गृह विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी करके पांच कार्मिकों को एसएसओ आईडी के जरिए ईमित्र.राजस्थान.जीओवी.इन पर लॉगिन करने के लिए अधिकृत किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता, जेएमआरसी के कार्यकारी निदेशक नीरज नरूका, सहायक अनुभाग अधिकारी महाराज सिंह, सूचना सहायक अजय कुमार और लिपिक ग्रेड प्रथम कालीचरण को लॉगिन करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सहायक शासन सचिव गृह ग्रुप-9 के मोतीलाल शर्मा को इस कामकाज की मॉनिटरिंग और समन्वय की रिपोर्ट शासन सचिव गृह द्वितीय को देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सख्ती बरतते हुए ई-पास और ई-एनओसी की व्यवस्था कर पूरा सिस्टम तैयार किया है। जिसके तहत अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य में एंट्री दी जाएगी और राज्य से बाहर अन्य राज्यों में भेजा जा सकेगा।