जयपुर

Health Care Fraud in Jaipur: जयपुर में ‘सबसे बड़ा धोखा’ बेनकाब! ताबड़तोड़ कार्रवाई-  6 बड़ी कंपनियों पर एक्शन, हज़ारों पैकेट्स जप्त

Jaipur Medical Scam: जयपुर में मेडिकल उत्पादों के नाम पर धोखाधड़ी। कॉटन वूल और ग्लव्स के पैकेट में कम वजन मिलने पर विधिक मापविज्ञान विभाग ने 6 फर्मों पर की कार्रवाई।
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Oct 16, 2026
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पैकेट्स के वजन की जांच करते विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ के अधिकारी

उपभोक्ता की मेहनत की कमाई का एक-एक रुपया कीमती है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के इलाज और स्वास्थ्य की जरूरतों के लिए कॉटन वूल, ग्लव्स, बैंडेज और अन्य मेडिकल एवं हेल्थकेयर उत्पाद खरीदता है, तो उसका भरोसा होता है कि पैकेट पर जितनी मात्रा लिखी है, उसे उतना ही उत्पाद मिलेगा और जरूरी जानकारी भी सही होगी। यदि 200 ग्राम लिखे पैकेट में औसतन केवल 186.32 ग्राम सामग्री मिले, तो यह केवल वजन का अंतर नहीं, बल्कि उपभोक्ता के अधिकारों और विश्वास से जुड़ा गंभीर मामला है।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा पैक्ड वस्तुओं में निर्धारित मात्रा और अनिवार्य घोषणाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जयपुर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विशेष टीम ने मेडिकल, हेल्थकेयर एवं अन्य पैक्ड वस्तुओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। पैकेटों पर अंकित घोषणाओं, वास्तविक मात्रा, पंजीकरण तथा तौल उपकरणों के सत्यापन संबंधी प्रावधानों की जांच की गई।

पैकेट के बाहर कुछ और अंदर कुछ!

शिवानी मेडिप्रो प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर—

मेडिकल एवं हेल्थकेयर उत्पादों के निरीक्षण में 200 ग्राम Absorbent Cotton Wool की संशोधित औसत वास्तविक मात्रा मात्र 186.32 ग्राम पाई गई। यानी घोषित मात्रा की तुलना में औसतन 13.68 ग्राम कम सामग्री मिली। इसके अतिरिक्त पैकेटों पर मानक मीट्रिक इकाइयों का प्रयोग नहीं किया गया था, निर्माता का पता उपलब्ध नहीं था तथा पैकर्स रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाया गया। तौल उपकरण असत्यापित पाया गया।

— कुल 1,000 पैकेट Absorbent Cotton Wool जब्त किए गए।

— उल्लंघनों के संबंध में ₹65,000 की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

— Improvement Notice जारी किया गया। 

अजय सर्जिकल्स कंपनी, नेहरू बाजार, जयपुर — 7 अक्टूबर

सर्जिकल उत्पादों के थोक विक्रेता के यहां 500 ग्राम Absorbent Cotton Wool की जांच में वास्तविक मात्रा घोषित मात्रा से 14 ग्राम कम पाई गई।

इसके अलावा Unit Sale Price (USP) अंकित नहीं था, गैर-मानक इकाइयों का प्रयोग किया गया था और Net Quantity का प्रदर्शन नियमानुसार नहीं पाया गया। Crystal Care Latex Gloves तथा 200 ग्राम और 500 ग्राम कॉटन वूल के पैकेटों में भी घोषणाओं संबंधी कमियां मिलीं।

500 ग्राम Absorbent Cotton Wool के 500 पैकेट, 200 ग्राम के 520 पैकेट तथा Crystal Care Latex Gloves के 165 पैकेटों को जब्त किया गया।

—₹10,000 की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

— Improvement Notice जारी किया गया। 

पैकेट्स के वजन की जांच करते विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ के अधिकारी

अग्रसेन मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड, बगरू— 8 अक्टूबर 

निरीक्षण में फर्म का PCR Registration उपलब्ध नहीं पाया गया। तौल उपकरण का सत्यापन प्रमाण-पत्र अथवा सत्यापन स्टाम्प भी उपलब्ध नहीं था। Gloves, Swab एवं Cotton Stretch Roll की मात्रा घोषित मात्रा के अनुरूप पाई गई, लेकिन पैकेटों पर इकाइयों की संख्या, मानक मीट्रिक इकाइयों तथा Customer Care Number संबंधी घोषणाओं में कमियां मिलीं।

— Swab के 16 पैकेट तथा Latex Gloves के 30 कार्टून जब्त किए गए। 

— ₹60,000 की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

— Improvement Notice जारी किया गया। 

विनायक मन्नू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर — 9 अक्टूबर 

Latex Gloves, 400 ग्राम Absorbent Cotton Wool, Glycerin, Antiseptic एवं Sanitizer सहित विभिन्न पैक्ड वस्तुओं की जांच की गई। कॉटन वूल के पैकेटों पर मानक मीट्रिक इकाइयों के उचित प्रयोग में कमी पाई गई। Latex Gloves और 400 ग्राम कॉटन वूल की वास्तविक मात्रा घोषित मात्रा के अनुरूप सही मिली।

— लगभग 400 पैकेट Absorbent Cotton Wool की बिक्री पर रोक लगाई गई।

— तौल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए।

— ₹30,000 की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई तथा Improvement Notice जारी किया गया।

एस्टर कॉर्पोरेशन, ढेमी कलां, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया— 14 अक्टूबर 

Absorbent Cotton Wool के निरीक्षण में Net Content संबंधी उल्लंघन पाया गया। वास्तविक मात्रा घोषित मात्रा के अनुरूप नहीं थी। पैकेटों पर घोषणाओं में कमियों के संबंध में भी कार्रवाई की गई।

— Net Content संबंधी उल्लंघन पर ₹50,000 की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

— Improvement Notice जारी किया गया।

— संबंधित लॉट को जब्त कर आवश्यक सुधार होने तक बिक्री पर रोक लगाई गई।

कार्रवाई का संदेश: पैकेट पर लिखी मात्रा उपभोक्ता का अधिकार है

अभियान के दौरान सामने आए मामलों से स्पष्ट है कि पैक्ड वस्तुओं पर अंकित मात्रा और अनिवार्य घोषणाओं का सही होना उपभोक्ता संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी उत्पादों में उपभोक्ता को सही मात्रा और विश्वसनीय जानकारी मिलना अत्यंत आवश्यक है।

विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता से पूरी कीमत लेकर कम मात्रा देना या अनिवार्य घोषणाओं का पालन नहीं करना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में लागू कानून एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

धोखे का पता चलने पर क्या करें?

विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे खरीदारी के समय पैकेट पर अंकित मात्रा, MRP, निर्माता/पैकर का विवरण तथा अन्य आवश्यक घोषणाओं की जांच करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर उपभोक्ता हेल्पलाइन 14435 पर शिकायत दर्ज कराएं।

Updated on:
16 Oct 2026 07:53 am
Published on:
16 Oct 2026 07:52 am