
Wheat Stock Limit Fixed : केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लग दी है। विभाग की ओर से 8 फरवरी को आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश में थोक व्यापारियों के लिए 500 मीट्रिक टन, खुदरा के लिए 5 टन और बिग चैन रिटेलर के आउटलेट पर 5 टन और गोदाम में 500 टन से ज्यादा गेहूं जमा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आटा मिलों में महीनेभर की जरूरत का 60 प्रतिशत तक ही गेहूं का स्टॉक रखा जा सकेगा। यदि इससे ज्यादा स्टॉक मिलता है तो विभाग की ओर से राजस्थान के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संगठन बाबूलाल गुप्ता ने इसका विरोध किया। बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार का यह गलत समय में किया गया गलत फैसला है अभी रबी की फसल में गेहूं की नई पैदावार मंड़ियों में आना शुरू हो जाएगी।
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