SI Paper 2021 Leak Case: राजस्थान हाईकोर्ट से 16 प्रशिक्षु एसआई को मिली राहत, एक आरोपी को जमानत देने से किया कोर्ट ने इनकार, सभी आरोपियों को एसओजी ने किया था गिरफ्तार
राजस्थान हाईकोर्ट ने उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती-2021 मामले में 16 प्रशिक्षु एसआई को राहत दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को 16 प्रशिक्षु एसआई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इन आरोपियों में पेपर लीक सरगना यूनिक भांबू का भाई विवेक भी है। वहीं एक अन्य आरोपी सुरेश को जमानत का लाभ देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। उस पर हैंडलर होने का आरोप है। सभी आरोपियों को एसओजी ने अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया था। एसआई भर्ती पेपरलीक मामले के 16 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर न्यायाधीश गणेशराम मीणा ने सुनवाई की।
प्रियंका कुमारी, विवेक भांबू, श्रवण कुमार, सुरेंद्र बगड़िया, सुरजीत यादव, रेनू कुमारी, नरेश कुमार, अजय विश्नोई, दिनेश विश्नोई, मालाराम, गोपीराम जांगू, नारंगी कुमारी, सुभाष विश्नोई, राकेश, मंजू देवी और दिनेश कुमार।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने वालों में पेपर लीक का माफिया यूनिक भांबू का भाई विवेक भी शामिल है। यूनिक भांबू पर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने का आरोप है। उस पर कई मामले दर्ज है।
गौरतलब है कि गत नवंबर में ही हाईकोर्ट ने 10 प्रशिक्षु एसआई को जमानत दी, वहीं 9 अन्य आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट से आरोपियों को जमानत मिलने से एसओजी और अन्य जांच एजेंसी को झटका लगा है।