Tax Notice :अप्रैल से दोगुनी शास्ति, समय रहते कर जमा करें, वरना उठाना होगा बड़ा नुकसान। क्या आपकी गाड़ी सुरक्षित है? 15 मार्च से पहले कर जमा न किया तो होगी बड़ी कार्रवाई।
जयपुर। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-प्रथम ने वाहन स्वामियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जिन भार वाहन स्वामियों ने वर्ष 2025-2026 का अग्रिम कर या वर्ष 2024-25 का अंतर कर (यदि 10 जुलाई, 2024 के पश्चात् अब तक जमा नहीं कराया है) अभी तक जमा नहीं कराया है, उनके पास बिना शास्ति के कर जमा करने का सुनहरा अवसर है। वाहन स्वामी 15 मार्च, 2025 तक यह कर जमा कर सकते हैं, जिससे वे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सकते हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 15 मार्च के बाद कर जमा करने पर 31 मार्च, 2025 तक 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी देय होगी। इसके बाद, 1 अप्रैल, 2025 से प्रतिमाह 3 प्रतिशत पेनल्टी लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राजस्थान मोटरयान कराधान नियमावली, 1951 के तहत नियत तिथि तक कर जमा नहीं करने पर शास्ति कर के दोगुने तक हो सकती है। साथ ही, बिना कर के संचालित पाए जाने वाले वाहनों को जब्त करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।
वाहन स्वामियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे समय पर कर जमा कराकर शास्ति और कानूनी कार्रवाई से बचें। समय पर कर भुगतान से न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि वाहन संचालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी।
जयपुर। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे BH सीरीज कार वाहन स्वामी जिनके पंजीयन को 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं उन्हें अपने वाहन का अग्रिम दो वर्ष का कर नियत तिथि तक जमा कराना आवश्यक है। वाहन स्वामियों द्वारा कर जमा नहीं कराने पर 100 रुपए प्रतिदिन की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिन BH सीरीज वाहन स्वामियों द्वारा नियत तिथि तक अपने वाहनों का अग्रिम कर जमा नहीं करवाया गया है उन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।