Govt Jobs: सरकारी नौकरी के लिए ज्यादातर राज्यों द्वारा बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाता है। लेकिन लदाख प्रशासन ने सरकारी विभागों में नौकरी के लिए नए भर्ती नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार बाहरी उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं हैं।
Govt Jobs in ladakh: देश में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें भी सख्त रुख अपना रही हैं। बहुत से राज्यों ने बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित कर रखी हैं। लद्दाख प्रशासन ने भी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नौकरी के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम 2021 तैयार किया है। नए भर्ती नियम के अनुसार लद्दाख के युवा ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक विशेष रूप के स्थानीय लोगों के लिए ही नौकरियां आरक्षित होंगी।
सूचना और जनसंपर्क विभाग ने दी जानकारी
कारगिल लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि “लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख ने लद्दाख UT के लिए रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियमों को अधिसूचित किया है, विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित किया गया है।”
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सरकारी नौकरी के लिए स्थानीय होना जरूरी
लद्दाख के सरकारी विभागों में Govt Jobs के लिए आवेदन हेतु स्थानीय होना जरुरी है। नोटिफिकेशन के अनुसार उपराज्यपाल आरके माथुर द्वारा बनाए गए नियम पब्लिकेशन की तारीख से ही प्रभावी होंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग लद्दाख द्वारा नोटिफिकेशन के क्लॉज 11 के अनुसार, “सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर Jobs के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी होना जरुरी है। पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को प्रारंभिक संविधान में सेवा में नियुक्त माना जाएगा।
Web Title: Govt Jobs: only local citizens will get jobs in ladakh