- मामला 26 जनवरी 2016 का - हरदीबजार क्षेत्र में बुटाना बाई अपनी नातिन सरोजबाई व उसके पति आरोपी बालकराम पटेल के साथ निवासरत थी।
कोरबा . हथौड़े से सिर पर वार कर अपनी पत्नी की नानी की हत्या करने वाले बालक दास को न्यायालय ने अजीवन कारावास से दण्डित किया है। यह मामला 26 जनवरी 2016 का है। जिसके अनुसार हरदीबजार क्षेत्र में बुटाना बाई अपनी नातिन सरोजबाई व उसके पति आरोपी बालकराम पटेल के साथ ग्राम रेलडबरी उतरदा में निवासरत थी।
आरोपी बालकराम पटेल, बुटानाबाई की जमीन के भरोसे जीवन यापन करता था। मृतका बुटानाबाई के एक पुत्र है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और सभी एक ही साथ बुटानाबाई के घर में रहते थे। बुटानाबाई व आरोपी बालकराम पटेल के मध्य आए दिन विवाद होता रहता था। इसी तरह 26 जनवरी 2016 को भी किसी बात पर बालकराम पटेल व बुटानाबाई का विवाद हुआ। जिसके बाद गुस्से में बालकराम ने बुटानाबाई के पीछे से लोहे के गुटासी (हथौड़ा) से सिर के पीछे दे मारा जिससे बुटानाबाई की मौत हो गई।
आरोपी द्वारा लीलागार नदी में लाश को दफनाया गया। साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद हरदीबाजार में शून्य पर दर्ज मर्ग दर्ज किया गया। धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और जेल दाखिल करा दिया था। इसके बाद कटघोरा कोर्ट ने आरोपी बालकराम पटेल को धारा 302 भादवि.के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है और धारा 201 भादवि के अपराध में 2 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रूपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
भाई के हत्यारे को भी आजीवन कारावास
उरगा क्षेत्र के ग्राम तरदा में जमीन विवाद से उत्पन्न विवाद में अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी सुनील दास को आजीवन कैद और 1000 के जुर्माने दण्डित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा ने यह फैसला सुनाया है।