Good News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सीएसपीटीसीएल ने 80 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। कंपनी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है।
Good News: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सीएसपीटीसीएल ने 80 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। कंपनी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) की ओर से इस संबंध में गत 20 मार्च को जारी आदेश में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के वृद्ध पेंशनरों को राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
पेंशन राहत संबंधी जारी आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि यह अतिरिक्त पेंशन संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकारी की ओर से स्वीकृत की जाएगी और इसके लिए किसी अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही, इस अतिरिक्त पेंशन पर समय-समय पर मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) भी लागू रहेगी।
आदेश के मुताबिक, यह अतिरिक्त राशि उस माह के प्रथम दिन से देय होगी, जिसमें पेंशनर संबंधित आयु पूरी करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के पेंशनर्स के लिए यह बड़ी राहत है। पेंशनर्स की आयु वृद्धि के साथ ही उनको मूल पेंशन में अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। खासकर जीवकोपार्जन के साथ ही बीमारी की स्थिति में दवाइयां खरीदने के लिए अतिरिक्त पेंशन की राशि काम आ सकेगी। बता दे कि छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी में पेंशनर्स की संख्या वर्तमान में लगभग 7 हजार से ज्यादा है।
कंपनी के इस आदेश से पावर कंपनी के ऐसे सेवानिवृत कर्मचारी जो 80 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु का पड़ाव पार कर चूंके हैं। उनके लिए ये अच्छी बात है। सेवानिवृत कर्मचारियों के अनुसार उम्र बढ़ाने के साथ-साथ दवाइयां पर निर्भरता बढ़ती है, ऐसे में बिजली कंपनी का यह निर्णय वृद्ध पेंशनर्स और उनके परिवार के लोगों के हित हैं।
जारी आदेश के अनुसार, 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशनर को मूल पेंशन, परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाएगा। इसी तरह 85 वर्ष की आयु पूरी करने पर पर 30 प्रतिशत, 90 वर्ष की आयु पूरी करने पर 40 प्रतिशत, 95 वर्ष की आयु पूरी करने पर 50 प्रतिशत और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशनर्स को उसके मूल पेंशन, परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।
वृद्ध पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन संबंधी आदेश कंपनी के मुख्य अभियंता( एचआर) की ओर से 20 मार्च को जारी किए गए हैं। यह व्यवस्था राज्य बिजली कंपनी के सभी पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों पर निर्धारित नियमों के तहत लागू होगी और यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील हो गया है। इस निर्णय से प्रदेश में पावर कंपनी के वरिष्ठ पेंशनरों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
कंपनी के पेंशनर्स को पीपीओ में दर्ज उनके जन्मतिथि के आधार पर यह लाभ स्वचालित रूप से दिया जाएगा। हालांकि परिवार पेंशन के मामलों में अतिरिक्त पेंशन राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए उनको आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।