कोटा

राजस्थान के किसानों को होगा फायदा: 4200 से 14750 रुपए तक की हो सकेगी बचत

अब किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर चार हजार दो सौ से 14 हजार 750 रुपए तक की बचत होगी।
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Oct 24, 2025
rajasthan farmer news
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

रावतभाटा। जीएसटी दरों में संशोधन के बाद किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कपोनेंट.बी के तहत अब किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर चार हजार दो सौ से 14 हजार 750 रुपए तक की बचत होगी।

नई दरों के अनुसार अनुबंधित कंपनियों ने संशोधित गाइडलाइन उद्यान विभाग को भेज दी है। इसके बाद किसानों द्वारा हिस्सा राशि भी नई दरों के अनुरूप ही जमा करवाई जाएगी। जिन किसानों ने संशोधन से पहले पुरानी दरों पर हिस्सा राशि कार्यालय में जमा कर दी थी और 22 सितंबर 2025 से पूर्व फर्म द्वारा बिल जारी नहीं किया गया है, ऐसे किसानों को भी राहत दी जाएगी।

किसानों को यह होगा फायदा

अब यह कृषक हिस्सा राशि सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की क्षमता, कन्ट्रोल पैनल एवं सरफेस व सबमर्सिबल मोटर के स्पेसिफिकेशन अनुसार लाभ मिलेगा। जिसमें 3 एच पी के लिए 4 हजार 200 से 6 हजार 245, 5 एचपी के लिए 5 हजार 500 से 8 हजार 200, 7.5 एच पी के लिए 7 हजार 700 से 10 हजार 757 तथा 10 एचपी सोलर संयंत्र स्थापना के लिए 14 हजार 750 से 16 हजार 795 रुपए तक कम जमा कराने होंगे।

12 के बजाय पांच प्रतिशत

जीएसटी दर में परिवर्तन से सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की कुल लागत कम हुई है। पहले कंट्रोलर समेत कई उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होती थी। जो अब घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे पंप संयंत्रों की कीमत में 4 हजार 209 रुपए से लेकर 7 हजार 811 रुपए तक की बचत किसानों को होगी।

जीएसटी दरों में संशोधन से सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की कीमतों में कमी आई है। इस प्रकार भूमिपुत्रों को इससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। विभाग ने नई गाइड लाइन के अनुसार प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि प्रत्येक पात्र किसान को योजना का लाभ समय पर मिल सके।
पवन शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी

Updated on:
24 Oct 2025 03:29 pm
Published on:
24 Oct 2025 03:29 pm