
Closure of Financial Year:31 मार्च की रात 12 बजे तक ई-पेमेंट की सरकारी फाइलें स्वीकृत की जाएंगी। ये व्यवस्था उत्तराखंड में लागू होगी। सोमवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसके निर्देश जारी किए। वित्त सचिव के अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष के स्तर पर 25 मार्च तक सभी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी। यह अवधि केंद्र पोषित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजना आदि पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी डीडीओ को 27 मार्च तक आईडी सहित भौतिक रूप में सभी देयकों को कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। इन बिलों की ई-पेंमेंट के लिए 30 मार्च तक आवश्यक कार्यवाही को पूरा करना होगा। वित्त सचिव के मुताबिक 30 मार्च को रविवार का अवकाश होने की वजह से ई पेमेंट फाइलों को 31 मार्च को रात 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। इस व्यवस्था से सभी विभागों को वित्तीय वर्ष के कामकाज क्लोज करने के लिए और वक्त मिल जाएगा। इस व्यवस्था से विभागों को बड़ी राहत मिलेगी।
उत्तराखंड में सरकार ने सभी विभागों को 31 मार्च तक कोषागार से चेक प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि यदि 31 मार्च तक आहरण नहीं किया गया तो धनराशि लैप्स हो जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे इधर, वित्त सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आहरण और वितरण अधिकारियों को समस्त देयकों की ऑनलाइन स्वीकृति की अंतिम तिथि 27 मार्च तक बढ़ा दी गई है। देयकों की जांच का काम 28 मार्च तक हर हाल में करना होगा।