UP Urban Development: उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण उपविधियों में बड़ा बदलाव करते हुए आवासीय भूखंडों पर दुकानों की अनुमति दे दी है। अब 24 मीटर से चौड़ी सड़कों पर दुकानें और 45 मीटर से चौड़ी सड़कों पर गगनचुंबी इमारतें बन सकेंगी। गांवों में भी उद्योग स्थापित करना आसान होगा।
UP Government Rule: उत्तर प्रदेश में शहरों और गांवों की सूरत बदलने वाली है। प्रदेश सरकार भवन निर्माण और शहरी विकास से जुड़ी उपविधियों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर दुकान खोलने की मंजूरी दी जाएगी। यही नहीं, 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण भी संभव होगा। गांवों में भी अब 7 मीटर चौड़े मार्ग पर उद्योग लगाए जा सकेंगे। यह बदलाव सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को गति देने और शहरीकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।
उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती आबादी और सीमित जमीन की चुनौतियों को देखते हुए कम स्थान में अधिक और बहु-उपयोगी निर्माण की जरूरत है। इससे न सिर्फ हाउसिंग की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि स्थानीय स्तर पर व्यापार, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस मसौदे को लागू करने से पहले आम नागरिकों, इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और योजनाकारों से सुझाव मांगे गए हैं। कोई भी व्यक्ति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को 15 दिनों के भीतर अपने लिखित सुझाव भेज सकता है। इसके बाद अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और मंजूरी के बाद यह नियम पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा।